प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

द्वारा प्रस्तुत Megha on Mon, 22/04/2024 - 12:28
केन्द्रीय सरकार CM
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Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Logo
हाइलाइट
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे:-
    • लाभार्थियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
    • प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, प्रशिक्षण भागीदार (टीपी) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी।
    • 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 36 सेक्टर और 300 से अधिक कौशल आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेल्पलाइन:- 8800055555
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- PMKVY@nsdcindia.org
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शिकायत हेल्पडेस्क ईमेल:- grievance@pmkvk.org
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
आरंभ वर्ष 2015
लाभ योजना के माध्यम से भारतीय नागरिको को उद्योग से संबंधित कौशल, प्रमाणन और प्लेसमेंट प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी भारतीय नागरिक जो 18-45 वर्ष की आयु वर्ग में आते है।
नोडल मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए योजना को सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन पत्र की सहायता से आवेदन कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • आज के ज़माने में यदि कोई व्यक्ति रोजगार चाहता है या फिर अपना कोई व्यपार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसे कौशल की आव्यशकता होगी।
  • जिससे श्रमशक्ति के उत्पादकता और आय में भी वृद्धि में सहायता मिलेगी।
  • भारत में औसतन 28 साल की युवा आबादी अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है।
  • भारत सरकार द्वारा युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" को शुरू किया।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
  • इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जायगा, जिससे उन्हें रोजगार लेने और बेहतर आजीविका में मदद मिलेगी।
  • इस योजना के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाएगा।
  • पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) मुख्य रूप से अनियमित क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों पर ध्यान देता है।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सफलतापूर्ण संचालन के बाद, वर्ष 2016 में "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0" को शुरू किया गया।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अन्य कार्यक्षेत्र के साथ संरेखित करके शुरू किया गया था।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के सफल संचालन के बाद योजना में कुछ बदलावों और विभिन्न क्षेत्रों में बदलती प्राथमिकता के वर्तमान परिदृश्य के साथ सरकार ने पीएमकेवीवाई 3.0 की घोषणा की। इसे दो चरणों में लागू किया गया।
  • युवाओं को इसके तहत कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।
  • स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा , ताकि ज़्यदातर निजी क्षेत्र इस कार्यक्रम से जुड़ सके।
  • पीएमकेवीवाई 3.0 के संचालन के तहत जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसके आधार पर "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0" को वित्तीय वर्ष 2022-2026 के लिए शुरू किया गया।
  • 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र है।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे:-
    • अल्पावधि प्रशिक्षण।
    • पूर्व शिक्षण की मान्यता।
    • विशेष परियोजनाएं।
    • कौशल एवं रोजगार मेला।
    • प्लेसमेंट सहायता।
    • निरंतर निगरानी।
  • ऊपर उल्लेखित सभी लाभों का वर्णन नीचे विस्तार में किया गया है।

अल्पावधि प्रशिक्षण

  • प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय कौशल्य मानक (NSQF) के अनुसार उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और वे उद्यमिता, सॉफ्ट स्किल्स, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करते है।
  • प्रशिक्षण की अवधि नौकरी की भूमिका और जिम्मेदारी के अनुसार भिन्न होती है, जो 150 से 300 घंटे के बीच होती है।
  • प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, प्रशिक्षण भागीदार (टीपी) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क सरकार द्वारा दी जाती है।
  • योजना के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रशिक्षण NSQF के पांचवे स्तर या उससे नीचे होगा।

पूर्व शिक्षण की मान्यता

  • पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) का उद्देश्य देश की नियंत्रित श्रमशक्ति की क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल्य मानक (NSQF) के साथ संरेखित करना है।
  • परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs), जैसे क्षेत्र कौशल परिषद (SSCs) या एमएसडीई/एनएसडीसी द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी अन्य एजेंसियों को आरपीएल परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह परियोजनाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं:-
    • आरपीएल शिविर।
    • नियोक्ता परिसर में आरपीएल।
    • आरपीएल केंद्र।
  • परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) आरपीएल उम्मीदवारों को ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स प्रदान कर सकते हैं।

विशेष परियोजनाए

  • विशेष परियोजनाओं के तहत, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे सरकारी, कॉर्पोरेट, और उद्योगीक स्थानों में, और मौजूदा क्षमता पैक्स/राष्ट्रीय पेशेवर मानकों (QP/NOS) के अंतर्गत नहीं आने वाले विशेष नौकरियों के लिए।
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसी भी हितधारक के लिए विशेष परियोजनाएं में स्थानिक प्रशिक्षण की शर्तों में कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है।
  • प्रस्तावक हितधारक निम्नलिखित में से कोई भी सरकारी संस्थान हो सकता है:-
    • केंद्र और राज्य सरकार
    • स्वायत्त निकाय
    • वैधानिक निकाय या
    • कोई अन्य समकक्ष निकाय या कॉर्पोरेट जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है।

कौशल एवं रोजगार मेला

  • प्रशिक्षण भागीदार (टीपी) द्वारा हर छह महीने में कौशल और रोजगार मेला आयोजित किया जाता है, जिसमे प्रेस/मीडिया में आते है।
  • उन्हें राष्ट्रीय कैरियर सेवा मेलों और जमीनी गतिविधियों में भी भाग लेना आवश्यक है।

प्लेसमेंट सहायता

  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को रोजगार के कई अवसर प्रदान किये जाते है।
  • योजना के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षण भागीदार उद्यमिता विकास को भी सहायता प्रदान करते है।

निरंतर निगरानी

  • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसी ​​द्वारा ध्यान दिया जाता है की सभी प्रशिक्षण केन्द्रो में गुणवत्ता प्रशिक्षण लाभार्थियों को प्रदान की जाए। जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसी निम्नलिखित विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते है:-
    • कॉल सत्यापन।
    • स्व-लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग।
    • औचक दौरे।
    • कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के माध्यम से निगरानी।
    • इन पद्धतियों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों की भागीदारी के साथ बढ़ाया जाएगा।

पात्रता

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते है जो निम्नलिखित पात्रता को पूरी करते है:-
    • बेरोजगार युवा।
    • जिन युवाओ ने स्कूल/कॉलेज छोड़ दिया है।
    • आवेदक के पास आधार कार्ड और उसके साथ एक बैंक खाता लिंक होना चाहिए।
    • अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाओं के लिए लाभार्थी की आयु 17-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आरपीएल के लिए 18-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • वे सभी इस योजना के पात्र है जो कोई नया कौशल सीखना या पुनः कौशल/अपस्किल करना चाहते है।
    • सत्यापन के लिए वैकल्पिक आईडी जैसे कि पैन या वोटर आईडी होना आवयशक है। ये केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के राज्यों के लिए लागू है।
    • सेक्टर कौशल परिषद के मानदंड के आधार पर अन्य नौकरी।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदक के पास आवेदन हेतु नीचे दिए गए सभी दस्तावेज़ होना आवयशक है:-
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • अंतिम योग्य शिक्षा विवरण।
    • बैंक खता जो की आधार से लिंक होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन पत्र की सहायता से आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • सबसे पहले आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • जिसके लिए आवेदक को "पंजीकरण टैब" पर क्लिक करना होगा।
  • सभी पूछे गए आवयशक विवरण को भर कर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करे।
  • पंजीकरण करने के बाद, आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को भरने के बाद "सबमिट " पर क्लिक करके आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • उसके बाद प्रशिक्षण भागीदार प्रशिक्षण केंद्र आवंटित करेंगे।
  • प्रशिक्षण पूर्ण होने पर लाभार्थी को प्रशिक्षण केंद्र पुरस्कार और प्रमाणन जारी करेगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आवेदन हेतु पीएमकेवीवाई केंद्रों में जाकर भी आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक को अपने साथ पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेजाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेल्पलाइन:- 8800055555
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- PMKVY@nsdcindia.org
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शिकायत हेल्पडेस्क ईमेल:- grievance@pmkvk.org
  • कार्यालय का पता:- 301-306, तीसरी मंजिल,
    पश्चिमी विंग,विश्व मार्क 1,
    एयरोसिटी,नई दिल्ली-110037
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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