उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना

Submitted by shahrukh on Thu, 26/05/2022 - 17:58
उत्तर प्रदेश CM
Uttar Pradesh Widow Pension Scheme Logo
हाइलाइट

पात्र महिला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- की धनराशि दी जायगी।

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
  • ईमेल : widowpensionmahilakalyan@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना
लाभ प्रति माह 1000 रूपये की पेंशन धनराशि। ।
लाभार्थी केवल विधवा महिलायें।
नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर

योजना के बारे में

  • विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधवा महिला को प्रति माह 1000/- रूपये की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप दी जायगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराना होगा।
  • उसके बाद सम्बन्धित अधिकारीयो द्वारा आवेदनों को जांच की जायगी।
  • पात्र आवेदन स्वीकृत होने की दशा में आवेदिका को मोबाइल पर एस०एम०एस के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
  • उसके बाद हर माह निर्धारित राशि आवेदिका के खाते में ट्रांसफर की जायगी।
  • इस योजना की मुख्य पात्रता यही है की आवेदिका द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो।
  • लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात, उक्त पेंशन की धनराशि रोक दी जायगी।
  • आवेदन के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक से 4 माह तक है।

योजना का लाभ

  • पात्र महिला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- की धनराशि दी जायगी।

पात्रता

  • निराश्रित महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला के पति की मृत्यु हो गयी हो।
  • निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला द्वारा केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी अन्य पेंशन का लाभ न लिया जा रहा हो।
  • निराश्रित महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  • निराश्रित महिला बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग़ होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हों।
  • निराश्रित महिला द्वारा द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता की छाया प्रति।
  • आई०एफ०एस०सी० कोड।
  • मोबाइल नंबर।
  • शपथ पत्र (की महिला द्वारा अन्य कोई सहायता राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं ली गयी है)

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदिका इस योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। :-
    • किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
    • स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
  • सबसे पहले आवेदिका को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • पंजीकृत करने हेतु आवेदिका को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • जनपद का नाम।
    • आवेदिका का नाम।
    • पति का नाम।
    • पूरा पता।
    • नगरीय या ग्रामीण निवासी।
    • श्रेणी।
    • तहसील।
    • जन्म तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
  • बैंक का विवरण जिसमे :-
    • बैंक का नाम
    • बैंक शाखा का नाम
    • खाता संख्या
    • IFSC कोड
  • आय का विवरण जिसमे:-
    • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
    • तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
  • दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
    • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदिका योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायगी।
  • इसके बाद आवेदिका के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।

आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समय सीमा

  • जांच 45 में पूरी की जायगी।
  • खंड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन पत्र पर 15 दिन का समय लिया जायगा।
  • जनपदीय अनुश्रवण एवं स्वीकृति समिति द्वारा 1 माह का समय आवेदन पत्र पर लिया जायगा।
  • एन०आई०सी० से पी०एफ०एम०एस० धनराशि भेजने हेतु 1 माह का समय लिया जायगा।
  • उपरोक्त निर्धारित समयावधि निर्णय लेना अनिवार्य है।
  • समय सीमा के अंतर्गत निर्णय न लेने की दशा में आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जायेगा।

धनराशि वितरण प्रक्रिया

  • सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 4 तिमाही किश्तों में भुगतान किया जायगा :-
    • प्रथम तिमाही किश्त - मई माह में (अप्रैल, मई, जून माह का)
    • दूसरी तिमाही किश्त - जुलाई माह में (जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह का)
    • तीसरी तिमाही किश्त - अक्टूबर मान में (अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह का)
    • चौथी तिमाही किश्त - जनवरी माह में (जनवरी, फरवरी, मार्च माह का)

वर्ष 2021-2022 का वितरण सारांश

क़्वार्टर 1
(अप्रैल, मई, जून माह)
लाभार्थियों की संख्या 29,44,877
हस्तानांतरित धनराशि 441.73 करोड़
क़्वार्टर 2
(जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह)
लाभार्थियों की संख्या 29,68,343
हस्तानांतरित धनराशि 451.81 करोड़
क़्वार्टर 3
(अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह)
लाभार्थियों की संख्या 30,34,740
हस्तानांतरित धनराशि 469.23 करोड़
क़्वार्टर 4
(जनवरी, फरवरी, मार्च माह)
लाभार्थियों की संख्या 30,99,999
हस्तानांतरित धनराशि 2,292 करोड़

जिलेवार पेंशनर सूची

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क विवरण

  • हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
  • ईमेल : widowpensionmahilakalyan@gmail.com

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