उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिल्पकारों को आर्थिक सहायता के द्वारा उनके आगे की जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
शिल्पकारों की गिरती स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण वो कमजोर हो जाते है और ऐसे स्थितिमें उनसे काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है।
तो राज्य सरकार के द्वारा उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाता है।
'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
उत्तर प्रदेश के शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कलाओ से शिल्पकला एवं कलाकृतियों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है।
इस योजना के तहत राज्य के शिल्पकारों के कार्य करने की क्षमता अब पहले के मुकाबले कम हो गयी है तो उन्हें राज्य के द्वारा सहायता दी जायगी।
शिल्पकारों की स्वास्थ्य गिर रहा है एवं आयु बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में वह अब ज्यादा काम नहीं कर पायगे तो राज्य सरकार उनके जीवनकाल को सुरक्षित करने के लिए इस योजना का निर्माण किया है
उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित आवेदक इस योजना का लाभ ले पायगे :-
जिनके पास राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार होगा ।
जिनके पास दक्षता हस्तशिल्प पुरस्का होगा ।
जिनके पास राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्का होगा।
उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत इन्हे प्रतिमाह 2000 /- रूपए पेंशन दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर का मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
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