उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
Scheme Open
Highlights
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • लाभार्थी जोड़े को 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
    • प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित युवक/ युवती के विवाह होने पर दी जाएगी :-
      • सामान्य व्यक्ति के विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर।
      • दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर।
Customer Care
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना।
लाभ 25,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि।
लाभार्थी राज्य के युवक/ युवती जिन्होंने विकलांग व्यक्ति से विवाह किया है।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • विकलांग व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयों का समाना करना पढ़ता है।
  • विकलांग व्यक्ति के विवाह होने में भी मुश्किलें आती है।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की विकलांग युवक एवं युवती को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना को दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के समान्य व्यक्ति से विवाह करने पर या दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जो आयकरदाता है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग वर/ वधु की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से कम है तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक जो न्यूनतम 5 वर्ष से राज्य में रह रहा है वह पात्र है।
  • विवाहिक जोड़े में से कोई भी एक आपराधिक मामले में अपराधी है तो वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • लाभार्थी जोड़े को 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
    • प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित युवक/ युवती के विवाह होने पर दी जाएगी :-
      • सामान्य व्यक्ति के विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर।
      • दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवास होना चाहिए या न्यूनतम 5 वर्ष से राज्य में रह रहा होना चाहिए।
  • विकलांग वर या वधु की विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • निम्नलिखित विवाहित जोड़ी योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है :-
    • विकलांग युवक/ युवती द्वारा सामान्य युवक/ युवती के विवाह करने पर।
    • दोनों विकलांग युवक तथा युवती के विवाह करने पर।
  • शादी के समय युवक/ युवती की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
    लिंग आयु
    युवक(दूल्हा) 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो
    युवती(दुल्हन) 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का पूर्व में कोई जीवित पति/ पत्नी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने रीती रिवाज के साथ विवाह किया हो या कानूनी विवाह किया होना चाहिए।
  • विवाहिक जोड़े में से कोई भी किसी आपराधिक मामले में अपराधी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र/ 5 वर्ष से राज्य में निवास का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • यू.डी.आई कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उस मे पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • आवेदक को विकास खण्ड कार्यालय में आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच के बाद आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएगे।
  • जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्रों को स्वीकृत प्रदान की जाएगी।
  • स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
    मानपुर पुरब, रामपुर रोड हल्‍द्वानी,
    नियर दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रैस हल्‍द्वानी,
    जनपद-नैनीताल उत्‍तराखण्‍ड.

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 स्टार्टअप उत्तराखंड योजना Uttarakhand
2 Uttarakhand Mukhyamantri Ekal Mahila Swarozgar Yojana Uttarakhand
3 Uttarakhand Chief Minister Women Sustainable Livelihood Scheme Uttarakhand
4 Uttarakhand Lakhpati Didi Scheme Uttarakhand
5 Uttarakhand Veer Chandra Garhwali Paryatan Swarozgar Yojana Uttarakhand
6 Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana Uttarakhand
7 उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना Uttarakhand
8 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना Uttarakhand
9 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना Uttarakhand
10 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता योजना Uttarakhand
11 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक प्रसूति आर्थिक सहायता योजना Uttarakhand
12 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता योजना Uttarakhand
13 उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक विवाह सहायता योजना Uttarakhand
14 उत्तराखण्ड ईजा बोई शगुन योजना Uttarakhand
15 उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना Uttarakhand
16 उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना Uttarakhand

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format