Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Rajasthan CM
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Highlights
  • राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे :-
    • तुलसी।
    • अश्वगंधा।
    • गिलोय।
    • कालमेघ।
  • सभी परिवारों को बिना कोई शुल्क के ये पौधे दिए जाएंगे।
Customer Care
  • राजस्थान सरकार वन विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2713845
    • 0141-2713902
  • राजस्थान सरकार वन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • apccf.it.forest@rajasthan.gov.in
    • acp.it.forest@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम घर घर औषधि योजना।
आरंभ होने की तिथि 1 अगस्त 2021
लाभ राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे।
नोडल विभाग राजस्थान सरकार वन विभाग।
आवेदन का तरीका  पौधे का वितरण वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त, 2021 को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर-घर औषधि योजना की शुरुवात की।
  • प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पोधो के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार घर-घर औषिधि योजना शुरू की।
  • घर-घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी।
  • उन्हें इस अभियान के तहत चार औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे दिए जाएंगे:-
    • तुलसी का पौधा।
    • अश्वगंधा का पौधा।
    • गिलोय का पौधा।
    • कालमेघ का पौधा।
  • वर्ष 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे है।
  • साथ ही, अब परिवार चार प्रकार (गिलोय, तुलसी , अशवगंधा, कालमेघ) के दो-दो पौधे के स्थान पर किन्ही भी दो प्रकार के चार-चार पौधे भी ले सकता है।
  • यह पौधे पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य पूरक और हर्बल दवाओं में उपयोग किये जाते है।
  • सरकार की मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचना है।
  •  पौधे का वितरण वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है।
  • राजस्थान सरकार वन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जायेंगे :-
    • तुलसी।
    • अश्वगंधा।
    • गिलोय।
    • कालमेघ।
  • सभी परिवारों को बिना कोई शुल्क के ये पौधे दिए जाएंगे।

पात्रता

  • घर घर औषधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-
    • राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • पौधे लगाने के लिए जगह होनी आवश्यक है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • घर घर औषधि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • जन आधार कार्ड
    • आधार कार्ड
    • मोबाइल नंबर

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पौधे वन विभाग के पौधशालाओं व अन्य चिन्हित स्थलों जैसे चिकित्सालय व अन्य राजकीय कार्यलय पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
  • वितरण हेतु सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वितरण स्थलों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया जायेगा।
  • पौध वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त कर अभिलेखों में संधारित की जाएगी।
  • पौधों के वितरण में माननीय जन-प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओ, औदयोगिक घरानों एवं राजकीय विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सरकार वन विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2713845
    • 0141-2713902
  • राजस्थान सरकार वन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • apccf.it.forest@rajasthan.gov.in
    • acp.it.forest@rajasthan.gov.in

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