Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Madhya Pradesh CM
Scheme Open
Highlights
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
Customer Care
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना।
आरंभ होने की तिथि 28-06-2013
लाभ
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
    • वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। 
    • कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 
    • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
    • एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बेटियों के निकाह हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 
  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में मुस्लिम निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
  • पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
    • वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। 
    • कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 
    • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
    • एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • समग्र कोड।
    • बीपीएल कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है :-

ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • योजना का लाभ लेने के लिए सवपर्थम निमिन्लिखित में से किसी एक कार्यलय पे संपर्क करे :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय।
  • इसके पश्चात् आवेदक को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए आवेदन स्वयं मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा कर सकती है।
  • सबसे पहले तो आवेदिका को मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पता :-
    संचालनालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन
    सशक्तिकरण विभाग पत्रकार कॉलोनी,
    लिंक रोड नम्‍बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन - 462016 

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT

Comments

Permalink

Comment

government should have expedite the verification process. it took lot of months. and after that the money is of no use

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Rich Format