Uttar Pradesh Matritva, Shishu Evam Balika Madad Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत महिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस।
    • पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियो को 6,000 रुपए एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।
    • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त 20,000 रुपए तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपए प्रति शिशु।
    • जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50000 रुपए बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना।
लाभ
  • संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस।
  • पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियो को 6,000 रुपए एकमुश्त।
  • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त 20,000 रुपए तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपए प्रति शिशु।
  • जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा।
नोडल विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन श्रम विभाग ,उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
    • मातृत्व लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
    • मातृत्व एवं शिशु योजना का लाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिक महिलाओं को पुत्र या पुत्री के जन्म होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत महिला के संस्थागत प्रसव में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि व 1000 रुपए चिकित्सा बोनस।
    • पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियो को 6,000 रुपए एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।
    • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त 20,000 रुपए तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपए प्रति शिशु की दर से देय होगा।
    • जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा।
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त कर श्रमिक महिला को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रसव समय में श्रम नहीं करना पड़ेगा।
  • उत्तर प्रदेश की श्रमिक महिलाएं प्रसव होने से पूर्व तथा पश्चात आराम कर सकेगी तथा प्रसव काल को अच्छे से व्यतीत करने में यह योजना सहायता करेगी।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत महिला के संस्थागत प्रसव में तीन माह का न्यूनतम वेतन एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस।
    • पंजीकृत पुरुष कामगारों की पतिनियो को 6,000 रुपए एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।
    • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त 20,000 रुपए तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपए प्रति शिशु।
    • जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
    • मातृत्व लाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
    • मातृत्व एवं शिशु योजना का लाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
    • निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।
    • बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर लाभ देय।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधारकार्ड।
    • श्रमिक कार्ड।
    • पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र।
    • शिशु (बालक/बालिका) का जन्म प्रमाण पत्र।
    • चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र।
    • वैधानिक गोद प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • पोर्टल पर आपको योजना आवेदन के सेक्शन में से आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात् इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरे और आवेदन पत्र खोले के विकल्प पर क्लिक करे।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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