झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना

Submitted by shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
Scheme Open
Highlights
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • झारखण्ड सरकार पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को मासिक पेंशन स्वरुप सहायता राशि प्रदान करेगी।
    • लाभार्थी को मृतक श्रमिक की पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
Customer Care
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना।
लाभ प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी पंजीकृत मृतक श्रमिक का परिवार
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड में लाखों की संख्या में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक है।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह पेंशन की जाती है जिससे उनके काम न कर पाने की स्थिति में आर्थिक संकट न खड़ा हो।
  • मगर निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाने की प्रबल सम्भावना होती है।
  • इन्ही बातों को मद्देनज़र रखते हुवे झारखण्ड सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुवात की गयी है।
  • निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हकी आजीविका सुनिश्चित करना है।
  • झारखण्ड ,श्रम ,रोजगार ,प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक के परिवार को मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
  • योजना के तहत मृतक श्रमिक के परिवार को श्रमिक को मिलने वाली पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिलेगा जिनका मृतक श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड ) में पंजीकृत होगा।
  • पंजीकृत मृतक श्रमिक मृत्यु के समय झारखण्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय मृतक श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या और मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • पेंशन की धनराशि केवल मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्य को ही दी जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • झारखण्ड सरकार पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने के पश्चात् उसके परिवार को मासिक पेंशन स्वरुप सहायता राशि प्रदान करेगी।
    • लाभार्थी को मृतक श्रमिक की पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • मृतक श्रमिक झारखण्ड का स्थायी निवासी रहा हो।
    • मृतक श्रमिक बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड ) में पंजीकृत श्रमिक हो।
    • मृतक श्रमिक मृत्यु से पहले झारखण्ड सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
    • आवेदक मृतक श्रमिक के परिवार का सदस्य हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु का प्रमाण।
    • पहचान पत्र।
    • आधारकार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • निर्माण श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक का पहचान पत्र जो मृतक से सम्बन्ध दर्शाता हो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • परिवार पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को सर्वप्रथम झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय आवेदक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक परिवार पेंशन योजना का आवेदन पत्र भरने और समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह की पेंशन धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रति माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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