मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना

Submitted by shahrukh on Tue, 08/03/2022 - 17:15
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Customer Care

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मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना Logo

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना मध्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इसके अंतर्गत पंजियां असंगठित मज़दूरों को लाभ प्रदान किये जाते हैं।

योजना में जिन मज़दूरों को शामिल हिय गया है वो हैं :-

  • खेतो में मजदूरी करने वाले ,
  • गृहकर्मी स्ट्रीट हाकर्स,
  • मछली पकड़ने वाले श्रमिक ,
  • पत्थर तोड़ने वाले,
  • स्थायी ईट निर्माता
  • दुकानदार गोदामों ,
  • परिवहन हथकरता ,
  • बिजली के सामन,
  • डाइंग-प्रिंटींग ,
  • सिलाई बुनाई कढाई ,
  • लकड़ी के सामान , चमड़े के सामान चमड़े के जुते बनाने वाले
  • पठाखे बनाने वाले ,
  • ऑटो रिक्शा चालको ,
  • आटा , तेल दालो चावल और पोहा मिलो, बर्तन कारीगरों
  • चौकीदार ,
  • सुतार और मजदुर

योजना में प्राप्त होने वाले लाभ

  1. तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक एक हजार दो सौ रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
  2. मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली।
  3. साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिये जायेंगे।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पंजीयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में अपने नगर पंचायत, नगरपालिका कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाइन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता

  • आवेदक श्रमिक होना चाहिए,
  • श्रम किसी भी प्रकार की सरकार सेवा में नही होना चाहिए,
  • कर दत्ता नहीं होना चाहिए,
  • कृषि भूमि नही होना चाहिए

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