Uttar Pradesh Mukhyamantri Sukshm Udhami Durghatna Bima Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
Customer Care
  • संपर्क विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 23 फरवरी 2023.
लाभ
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
लाभार्थी एमएसएमइ (MSME) सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमी व कारीगर।
आवेदन का तरीका जल्द ही जारी किया जाएगा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति की यदि किसी दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ MSME सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों व कारीगरों को ही दिया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
  • इससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा वे अपना अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
    • उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।
  • जल्द ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का विवरण और आवेदन की विधि जारी की जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
    • उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • मूलनिवास प्रमाण पत्र।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की अभी घोषणा की गई है।
  • योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया, आवेदन का तरीका जल्द ही जारी किया जाएगा।
  • लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी होते ही हम अपडेट कर देंगे।

सम्पर्क करने का विवरण

  • संपर्क विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।

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