छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र छात्र /छात्रा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी :-
    • कक्षा 10 वीं और 12 वीं के छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 5,500 रुपये।
    • सभी स्नातक कक्षा के छात्र को 7,000 रुपये और छात्रा को 7,500 रुपये।
    • सभी स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र को 10,000 रुपये और छात्रा को 10,500 रुपये।
    • कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप 10 छात्र/ छात्रा को 1,00,000 रुपये।
    • शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र/ छात्रां को 2,000 रुपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र छात्र /छात्रा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी :-
    • कक्षा 10 वीं से स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र/ छात्रा को 5 हज़ार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • इस योजना में आवेदक 10 वीं, 12 वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एवं कुछ चयनित पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्र एवं छात्राओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदनकर्ता छात्र /छात्राओं का 75% से अधिक अंक प्राप्त किया हो।
    • प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के प्रथम दो बच्चे पात्र होंगे।
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र छात्र /छात्रा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी :-
    • कक्षा 10 वीं और 12 वीं के छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 5,500 रुपये।
    • सभी स्नातक कक्षा के छात्र को 7,000 रुपये और छात्रा को 7,500 रुपये।
    • सभी स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र को 10,000 रुपये और छात्रा को 10,500 रुपये।
    • कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप 10 छात्र/ छात्रा को 1,00,000 रुपये।
    • शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र/ छात्रां को 2,000 रुपये।
  • राशि अंतरित करने हेतु योजना की स्वीकृति उपरान्त लाभार्थी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों के खाते में राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भेजी जायेगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र छात्र /छात्रा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी :-
    श्रेणी वार्षिक छात्रवृति राशि
    छात्र छात्रा
    कक्षा 10 वीं और 12 वीं को 5,000 रुपये 5,500 रुपये
    सभी स्नातक कक्षा के छात्र/ छात्रा को 7,000 रुपये 7,500 रुपये
    सभी स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र/ छात्रा को 10,000 रुपये 10,500 रुपये
    कक्षा 10 वीं और 12 वीं की प्रदेश स्तरीय
    परीक्षा में मेरिट के टॉप 10 छात्र/ छात्रा को
    1,00,000 रुपये
    शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल,
    और नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्र/ छात्रां को
    2,000 रुपये

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदनकर्ता छात्र /छात्राओं का 75% से अधिक अंक प्राप्त किया हो।।
    • प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के प्रथम दो बच्चे पात्र होंगे।
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र (अभिभावक)।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • विद्यार्थी के पिछले वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण अंकतालिका।
    • वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्रचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र/ छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 
  • राशि अंतरित करने हेतु योजना की स्वीकृति उपरान्त लाभार्थी अथवा उसके पुत्र/पुत्रियों के खाते में राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भेजी जायेगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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