हाइलाइट
- पात्र व चुने गए लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता 25 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में घर बनाने हेतु दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में सरकार द्वारा लाभार्थी को घर बनाने हेतु निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जाएगी :-
क्षेत्र धनराशि आईपी
(पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र)1,30,000/- रूपये। नॉन आईपी
(मैदानी क्षेत्र)1,20,000/- रूपये। - इसके अतिरिक्ति लाभार्थी को मनरेगा के तहत आईपी क्षेत्र में 95 दिन व नॉन आईपी क्षेत्र में 90 दिन का काम भी दिया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-2512389.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023. |
लाभ | घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के आवासहीन परिवार। |
नोडल विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़। |
आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना वेबसाइट। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे निवासी है जो आवासहीन है व जिन्होंने किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है।
- ऐसे ही परिवारों को लाभ पहुँचाने और उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था।
- सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ था।
- सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये पाया गया की छत्तीसगढ़ में कुल 10,76,545 परिवार ऐसे है जो आवासहीन और कच्चे मकान वाले है।
- इन्ही परिवारों को चरणबद्ध तरीके से उनके स्वयं का घर दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना" की जुलाई 2023 में शुरुआत की गयी।
- इस योजना को "छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग स्कीम" या "छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय स्कीम" भी कहा जाता है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आवासहीन और कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें उनके सपनो के घर को बनाने में मदद करना है।
- छत्तीसगढ़ सरकार का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को सरकार द्वारा चरणों में लागू किया जायेगा।
- पहले चरण में केवल उन्ही परिवारों को घर बनाने हेतु आर्थिक लाभ प्रदान किया जायेगा जो आवासहीन है।
- वर्तमान में प्रदेश में आवासहीन परिवारों की संख्या 47,090 है।
- दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में ऐसे परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा जो 1 या 2 कमरों के कच्चे मकान में रहते है।
- सरकार द्वारा योजना में घर बनाने हेतु आर्थिक लाभ की धनराशि जिलों को विभाजित करते हुवे रखी गयी है।
- जो परिवार आईपी जिले यानि वो जिले जो पहाड़ी और दर्गम क्षेत्र में आते है, उनमे निवास करते है तो उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में घर बनाने हेतु 1,30,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- वहीँ ऐसे परिवार जो नॉन आईपी जिले यानी मैदानी जिलों में निवास करते है ऐसे परिवारों को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में अपना घर बनाने हेतु 1,20,000/- रूपये की धनराशि दी जाएगी।
- योजना में दी जाने वाली धनराशि से लाभार्थी न्यूनतम 25 वर्ग नेटर के क्षेत्रफल में अपने आवास का निर्माण कर सकते है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में बनने वाले घर में 1 रसोई घर होना आवश्यक है।
- घर बनाने हेतु आर्थिक धनराशि के अलावा लाभार्थी को मनरेगा के तहत काम भी दिया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है, लाभार्थी अधिक जानकारी वेबसाइट पर जा कर प्राप्त कर सकता है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से किये जा सकते है जो की ग्राम सभा में उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- पात्र व चुने गए लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक सहायता 25 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में घर बनाने हेतु दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में सरकार द्वारा लाभार्थी को घर बनाने हेतु निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जाएगी :-
क्षेत्र धनराशि आईपी
(पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र)1,30,000/- रूपये। नॉन आईपी
(मैदानी क्षेत्र)1,20,000/- रूपये। - इसके अतिरिक्ति लाभार्थी को मनरेगा के तहत आईपी क्षेत्र में 95 दिन व नॉन आईपी क्षेत्र में 90 दिन का काम भी दिया जायेगा।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पूर्व में पीएम आवास योजना में लाभ न लिया हो।
- आवेदक आवासहीन हो।
- आवेदक के पास घर बनाने हेतु भूमि हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में आवेदन करने के दौरान लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक है :-
- निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- आवासहीन होने का प्रमाण।
- जमीन से जुड़े दस्तावेज़।
- मोबाइल नम्बर।
- बैंक खाते का विवरण।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- आय प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सभी ग्राम सभा में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे अच्छे से भरना होगा।
- उसके पश्चात छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ ग्राम सभा में जमा करा देना होगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी।
- जाँच अधिकारी द्वारा मौका का मुआयना कर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
- जाँच में पात्र पाए गए और चुने गए लाभार्थियों को छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना में घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना वेबसाइट।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-2512389.
- पता :- ग्रामीण आवास न्याय योजना,
प्रथम तल, विकास भवन,
सेक्टर-19, अटल नगर,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
Scheme Forum
सरकार |
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