दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
दिल्ली CM
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हाइलाइट
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी विकलांग को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 2,500/- रूपये प्रति माह की विकलांगता पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना।
लाभ 2,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी दिल्ली में रहने वाले विकलांग व्यक्ति।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार।
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आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • दिल्ली में बहुत से ऐसे विकलांग निवास करते है जो कोई भी काम कर पाने में समर्थ नहीं है।
  • कोई भी आजीविका का साधन न होने की वजह से उन्हें प्रति दिन आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है।
  • इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन की शुरुआत की गयी है।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांगो को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी मासिक आय को सुनिश्चित करना है।
  • दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना को दिल्ली विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना भी कहा जाता है।
  • दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप दी जाएगी।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 2,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • केवल वही विकलांग व्यक्ति इस योजना में पेंशन के पात्र होंगे जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होगी।
  • विकलांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दिल्ली सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लोगो को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए योजना में 21 प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र की सुविधा प्रदान की गयी है।
  • पात्र विकलांग लाभार्थी दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है जो की दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉउन्सिल के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी विकलांग को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 2,500/- रूपये प्रति माह की विकलांगता पेंशन।

पात्रताएं

  • विकलांग लाभार्थी दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहा हो।
  • लाभार्थी की विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
  • आवेदक के परिवार की वर्ष आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।
  • आवेदक कहीं से सरकारी मदद न प्राप्त कर रहा हो।

दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में पात्र विकलांगता का प्रकार

  • अंधापन।
  • दृष्टि का कम होना।
  • कुष्ठ रोग से ठीक हुआ हो।
  • बहरा।
  • सेरेबरल पाल्सी।
  • लोको मोटर विकलांगता।
  • मेन्टल रिटार्डेशन।
  • मस्कुलर डिस्टोफी।
  • आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
  • डुवारफिस्म।
  • मेन्टल इलनेस।
  • एसिड अटैक विक्टिम।
  • स्पेसिफीक लर्निंग डिसैबिलिटीज।
  • स्पीच एंड लैंगुएज डिसेबिलिटी।
  • मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
  • पार्किंसंस।
  • सिकल सेल डिजीज।
  • हीमोफिलिया।
  • मल्टीपल डिसैबिलिटीज।
  • थैलासीमिया।

आवश्यक दस्तावेज

  • 5 वर्ष से दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण। (किसी भी दस्तावेज़ द्वारा)
  • आयु से सम्बंधित दस्तावेज़।
  • आधार कार्ड।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बैंक खाते का विवरण।
  • मोबाइल नम्बर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • दिल्ली में निवास कर रहे विकलांग लोग विकलांग पेंशन के लिए दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए विकलांग लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थी को पोर्टल पर यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को Apply for Services टैब में से दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को अच्छे भरना होगा।
  • मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन जमा हो जायेगा।
  • जमा हुवे आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।
  • सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए विकलांग लाभार्थियों को दिल्ली सरकार द्वारा हर माह दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के तहत 2,500/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
  • विकलांग लाभार्थी दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अलावा नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉउन्सिल के पोर्टल पर जा कर भी आवेदन कर सकते है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • दिल्ली के विकलांग लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निःशुल्क लिया जा सकता है।
  • लाभार्थी आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे और उसके साथ समस्त दस्तावेज संलग्न करे।
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दे।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह 2,500/- रूपये की विकलांगता पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 1031.
  • दिल्ली विकलांगता पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- edistrict-grievance@supportgov.in.
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी संपर्क विवरण।
  • समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार,
    GLNS काम्प्लेक्स, दिल्ली गेट,
    नई दिल्ली, 110002.

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टिप्पणियाँ

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