हाइलाइट
- अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थी परिवारों को हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
- बिना किसी शुल्क के बसों में निःशुल्क यात्रा।
- लाभार्थी एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क कर सकता है।
- निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा में और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 18001802407.
- हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- stcharyana@hry.nic.in.
- हरियाणा सरकार की योजना से सम्बंधित जानकरी के लिए :- 0172-3968400.
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023. |
लाभ |
|
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय कार्ड धारक परिवार। |
नोडल विभाग | हरियाणा परिवहन विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | अंत्योदय परिवार परिवहन योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- दिनांक 02-11-2023 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हरियाणा के करनाल में एक जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे।
- उसी जन सभा को सम्बोधित करते हुवे उन्होंने हरियाणा के लोगो के लिए 5 कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की।
- उन्ही 5 कल्याणकारी योजनाओं से से एक योजना है "हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना"।
- लागू होने के बाद हरियाणा में इस योजना को कुछ अन्य नाम से भी जाना जायेगा जैसे :- "हैप्पी स्कीम" या "हरियाणा अंत्योदय निःशुल्क यात्रा योजना" या "हरियाणा अंत्योदय परिवार निःशुल्क बस यात्रा योजना" या "हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन स्कीम।"
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे अंत्योदय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है जो उनपे अपने कार्य पर आने और जाने के दौरान पड़ता है।
- अब अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी परिवार को बस में यात्रा करने के दौरान कैसा भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में सरकार द्वारा सभी अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- अब काम पर जाने या किसी अन्य कार्य से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बस के उपयोग के दौरान लाभार्थी परिवार के सदस्य निःशुल्क यात्रा का आनंद ले सकते है।
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में लाभार्थी 1 वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा ही निःशुल्क कर सकते है।
- योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से काम होगी।
- यानि ऐसे परिवार हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक होगी।
- निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अंदर और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।
- योजना के सुचारु संचालन के लिए सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के बस पास भी वितरित किये जा सकते है।
- या ये भी हो सकता है की बस के परिचालक को लाभार्थी अपना अंत्योदय कार्ड दिखा कर भी अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते है।
- जल्दी ही हरियाणा सरकार द्वारा योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।
- जैसे ही हमें इस योजना के बारे में अधिक जानकारी मिलती है हम यहाँ अपडेट कर देंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखने वाले लाभार्थी परिवारों को हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगी :-
- बिना किसी शुल्क के बसों में निःशुल्क यात्रा।
- लाभार्थी एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क कर सकता है।
- निःशुल्क यात्रा केवल हरियाणा में और हरियाणा परिवहन निगम की बसों में ही मान्य होगी।
पात्रता
- हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ निम्नलिखित पात्रता पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को प्रदान करेगी :-
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी अंत्योदय परिवार से सम्बंधित हो।
- लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र हो।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
- अंत्योदय कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र।
- मोबाइल नम्बर।
- आधार कार्ड।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शुभारम्भ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने करनाल में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुवे किया है।
- फिलहाल सरकार द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है की अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क परिवहन का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी या नहीं।
- पंजीकरण की अनिवार्यता होने पर हरियाणा सरकार जल्द ही कोई योजना की वेबसाइट लांच करेगी या अंत्योदय सरल वेबसाइट के माध्यम से भी लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जा सकता है।
- इस बात की भी आशंका है की लाभार्थियों को अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के बस पास उपलब्ध कराये जाएँ जिससे पात्र लाभार्थी को पहचानने में आसानी हो सके।
- या ये भी हो सकता है की लाभार्थी अंत्योदय परिवार अपना अंत्योदय कार्ड बस परिचालक को दिखा कर भी योजना में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते है।
- जल्दी हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।
- दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में आवेदन की या पंजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट हो पायेगी।
- जैसे ही हमें योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त होगी हम यहाँ अपडेट कर देंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 18001802407.
- हरियाणा परिवहन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- stcharyana@hry.nic.in.
- हरियाणा सरकार की योजना से सम्बंधित जानकरी के लिए :- 0172-3968400.
Scheme Forum
सरकार |
---|
टिप्पणियाँ
Ye yojana chunao se pehle h…
Ye yojana chunao se pehle h ku aati hai
antyoday me konse parivar…
antyoday me konse parivar aate hai?
pass apply
pass apply
Antyodya parivahan yojna
1.80 lac tak k sabhi parivar judne chahiye
Bus pass
Bus pass
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
Male
Csc
Ok
Hindi
Bus pass
BUS PASS
Hindi
Haryana
college pass bnwana hai is…
college pass bnwana hai is yojana me
नई टिप्पणी जोड़ें