मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना लोगो।
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व रोजगार हेतु निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक का ऋण उघोग विनिर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
    • 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक ऋण सेवा और खुदरा(Retail) व्यवसाय परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को 5% प्रतिवर्ष या वास्तविक दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
    • लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना।
लाभ
  • उघोग विनिर्माण के लिए 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा।
  • व्यवसाय के लिए 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा।
  •  7 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5% या वस्तविक दर पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
लाभार्थी राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति।
नोडल विभाग जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हर कोई नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, नौकरीया अधिक नहीं है।
  • अगर व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है तो वह उसके पसंद की नहीं होती तथा कार्य करने में कठिनाईओ का सामना करना पढता है।
  • आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर पाते।
  • जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाता।
  • ऐसे ही व्यक्तियों की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की वह अपने खुद के परियोजनाओं को स्थापित कर पाए तथा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए।
  • मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्व रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा :-
    परियोजना ऋण राशि
    उघोग विनिर्माण परियोजना 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक
    सेवा और खुदरा व्यवसाय 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक
  • लाभार्थी को अधिकतम 7 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5% या वस्तविक दर पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • लाभार्थी को यह लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा ।
  • आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा 45 वर्ष से अधिक है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक जिन्होंने न्यूनतम 8 वी कक्षा तक शिक्षा ली है केवल वह ही योजना के लिए पात्र है।
  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व रोजगार हेतु निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 1,00,000/-रुपए से 50,00,000/-रुपए तक का ऋण उघोग विनिर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
    • 1,00,000/-रुपए से 25,00,000/-रुपए तक ऋण सेवा और खुदरा(Retail) व्यवसाय परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को 5% प्रतिवर्ष या वास्तविक दर पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
    • लाभार्थी को ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • आवेदक ने न्यूनतम 8 वी कक्षा पास की हुई होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी वित्तीय संस्था/ सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • जो आवेदक उघमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • समग्र आईडी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • उद्योग की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • जन्म की तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक अपनी यूजर आईडी और जन्म तिथि से लॉगिन कर सकते है।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को चुनना होगा।
  • मध्य प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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संपर्क करने का विवरण

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Ab tak pass nahin hua sar 5 February ko form pet ki jameen mein
November December main bhi kiye the

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