Bihar Diesel Anudan Scheme

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Bihar CM
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Highlights
  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना में आवेदन करने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए ख़रीदे गये डीजल पर 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीज़ल अनुदान दिया जायेगा।
    • खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़।
    • धान का बिचड़ा जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़।
    • प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा।
Customer Care
  • कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2233555
    • 1800-180-1551
  • कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtcellagri@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार डीज़ल अनुदान योजना।
आरंभ होने की तिथि 2020.
लाभ योजना के तहत फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
नोडल विभाग कृषि विभाग, बिहार सरकार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन कृषि विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार राज्य के किसानों को खेती में सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में बिहार डीजल अनुदान योजना की शुरुवात हुई।
  • बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • कृषि विभाग, बिहार सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगी:-
    • बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
    • लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।
  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना में आवेदन करने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए ख़रीदे गये डीजल पर 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीज़ल अनुदान दिया जायेगा।
    • खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़।
    • धान का बिचड़ा जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़।
    • प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा।
  • किसान जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते है उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी।
  • सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा की वास्तिविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।
  • डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच सम्बंधित कृषि समन्यवयक द्वारा किया जायेगा।
  • अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने के बाद किसान की 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के अंतिम दस अंकों वाली डिजिटल रसीद मान्य होगी।
  • पात्र व्यक्ति बिहार डीज़ल अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना में आवेदन करने वाले किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए ख़रीदे गये डीजल पर 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीज़ल अनुदान दिया जायेगा।
    • खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़।
    • धान का बिचड़ा जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़।
    • प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा।

पात्रता

  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगी:-
    • बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
    • लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार डीज़ल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • बैंक अकाउंट का विवरण
    • आधार कार्ड
    • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
    • कृषि प्रमाण पत्र
    • डीजल विक्रेता की रसीद

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक को बिहार कृषि विभाग कीआधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में ऑनलाइन आवेदन करें के सेक्शन में क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदक को बिहार डीजल अनुदान योजना के ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात् में आवेदक की स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • इस फॉर्म में आवेदक को अनुदान का प्रकार और पंजीकरण करें के ऑप्शन को सेलेक्ट करके सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • अगर आवेदक पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो वह किसान पंजीकरण कर सकते है।
  • इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में पंजीकरण से संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे।
  • किसान को पंजीकरण करने के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे स्वयं ,बटाईदार और स्वयं+बटाईदार
  • स्वयं/ बटाईदार/ स्वयं+बटाईदार की स्थिति में आवेदक किसान को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-
    • अपना थाना नंबर।
    • खाता नंबर
    • खसरा नंबर
    • कुल सिंचित रकबा ।
    • आस पास के दो किसानों के नाम एवं उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज़।
    • डीजल रसीद।
  • इस प्रकार आवेदक किसान पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे।
  • किसान द्वारा पंजीकरण संख्या की मदद से डीज़ल अनुदान के लिए आवेदन भरा जायेगा।
  • अनुदान आवेदन का कृषि समन्वयक (10 दिन) एवं जिला कृषि पदाधिकारी (7 दिन ) द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  • किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में अनुदान राशि का अधिकतम 25 दिनों में पहुँच जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2233555
    • 1800-180-1551
  • कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- dbtcellagri@gmail.com
Person Type Scheme Type Govt

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