बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

জমাদানকারী vishaka চালু Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लोगो
হাইলাইট
  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
Customer Care
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- esuvidhadbt@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
आरंभ होने की तिथि 2020.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
    • परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
    • पारिवारिक सालाना आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • बालिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • यह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार की बालिकाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल कन्या विवाह को रोकना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा विवाह के समय कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
    • परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
    • पारिवारिक सालाना आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • बालिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा कर सकता है।
  • इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
  • योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
  • और इसकी स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद दी जायेगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- esuvidhadbt@gmail.com

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