Rajasthan Chief Minister Small Industries Promotion Scheme

Submitted by vishaka on Tue, 30/01/2024 - 14:50
Rajasthan CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लोगो
Highlights

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ।

Customer Care
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0141-2227727
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
    • mlupy@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 17 दिसंबर 2019.
लाभ उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण।
नोडल विभाग आयुक्‍त उद्योग, वाणिज्‍य एवं सी.एस.आर.।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
  • आयुक्‍त उद्योग, वाणिज्‍य एवं सी.एस.आर. राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • यह योजना राज्य में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो समाज के सभी वर्गों को नौकरी के अवसर भी प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है।
  • इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए - 8% ब्याज अनुदान।
    • 5 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि के लिए - 6% ब्याज अनुदान।
    • 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि के लिए - 5% ब्याज अनुदान।
    • ऋण 60 महीनों में 20 तिमाहियों में देय होगा।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • व्यक्तिगत आवेदकों के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/समाज/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां)।
    • इस योजना के तहत स्थापित उद्यम राजस्थान राज्य में होंगे।
    • व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना का पहला चरण 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक लाभदायक रहेगा।
  • ऋण प्रदेश में नये उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार / विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी को ऋण सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    ऋण ब्याज
    25 लाख रुपए तक ऋण 8%
    5 करोड़ रुपए तक ऋण 6%
    10 करोड़ रुपए तक ऋण 5%
  • ऋण 60 महीनों में 20 तिमाहियों में देय होगा।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • व्यक्तिगत आवेदकों के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/समाज/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां)।
    • इस योजना के तहत स्थापित उद्यम राजस्थान राज्य में होंगे।
    • व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • स्व प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट।
    • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर MLUPY को चुनना होगा।
  • अगले पेज में मेनू के ऑप्शन में नया आवेदन के विकल्प में क्लिक करें। दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करके आगे बढे।
  • अब आवेदन पत्र प्राप्त हो जायेगा। आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन पत्र को मंजूरी हेतु सम्बंधित अधिकारी के पास भेजा जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    • 0141-2227727
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
    • mlupy@rajasthan.gov.in
Scheme Type Govt

Matching schemes for sector: Loan

SnoCMSchemeGovt
1 Rajasthan Chief Minister Specially Abled self employment schemeRajasthan
2 Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan YojanaRajasthan

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Main masala ka holsale dukaan chalata Hai jismein Hamen bahut kam ko Aage Badhana Hai

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आरो प्लांट हेतु

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मेरा पुराना उद्योग है मैं इसे नई तकनीक के रूप में विकसित कर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता हूं

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nya kam shuru krne ke liye loan apply krna chahata hu

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