Haryana Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 30/03/2023 - 13:05
Haryana CM
Scheme Open
हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लोगो
Highlights
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
Customer Care
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2590082
    • 0172-2560075
    • 0172-2570021
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dulbhry@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
नोडल विभाग शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • यह योजना 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों
    पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक़ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • नगरपालिकाओं की भूमि जो तहबाजारी/दुकान/मकान पर है जो किराये/लीज/लाइसेंस शुल्क/तहबाजारी दिनांक 31.12.2020 पर 20 वर्ष
    या उससे अधिक अवधि से व्यक्ति/संस्था के कब्जे में है इस नीति के तहत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
    • दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या इससे अधिक समय का कब्ज़ा होना चाहिए।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
  • पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत पर काबिज़ व्यक्तियों को मिलेगा लाभ।
  • कब्जाधारी को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से कम कीमत चुकानी होगी।
  • योजना के अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 20 साल से अधिक समय से किराया/लीज/लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज़ लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत लाभार्थियों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
    • मकान अथवा दुकान पर 20 साल या इससे अधिक समय हेतु कब्ज़ा होना अनिवार्य होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • किराये का समझौता पत्र।
    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
    • फायर एनओसी।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर ।
    • बिजली का बिल।
    • पानी का बिल ।
    • किराये की रसीद ।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामिता योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल  द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को शहरी स्थायी निकाय विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2590082
    • 0172-2560075
    • 0172-2570021
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- dulbhry@hry.nic.in
  • शहरी स्थायी निकाय विभाग, हरियाणा पता :-
    बे नंबर 11-14, सेक्टर -4,
    पंचकुला 134112

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