अग्निपथ योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/11/2023 - 12:33
केन्द्रीय सरकार CM
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हाइलाइट
  • प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज लगभग रु. 4.76 लाख।
  • चतुर्थ वर्ष का वेतन पैकेज लगभग रु. 6.92 लाख।
  • जोखिम और कठिनाई भत्ता।
  • लगभग रु. 11.71 लाख चार साल की सेवा के बाद मिलेंगे  आयकर से मुक्त है।
  • 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर।
  • सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
  • एकमुश्त विकलांगता मुआवजा।
  • उच्च शिक्षा के लिए कौशल प्रमाणपत्र और क्रेडिट।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • रक्षा मंत्रालय संपर्क नंबर :- 011-23015444
योजना का अवलोकन
योजना का नाम अग्निपथ योजना।
सीटों की संख्या 46000.(प्रत्येक भर्ती में संख्या में परिवर्तन हो सकता है).
लाभ
  • प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज लगभग रु. 4.76 लाख।
  • चतुर्थ वर्ष का वेतन पैकेज लगभग रु. 6.92 लाख।
  • जोखिम और कठिनाई भत्ता।
  • लगभग रु. 11.71 लाख चार साल की सेवा के बाद मिलेंगे आयकर से मुक्त है।
  • 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर।
  • सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
  • एकमुश्त विकलांगता मुआवजा।
  • उच्च शिक्षा के लिए कौशल प्रमाणपत्र और क्रेडिट।
पात्रता
  • आवेदक की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लेकिन 2022 में सिर्फ 1 साल के लिए उम्र की अधिकतम सीमा 23 साल है।
उद्देश्य
  • युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देना।
  • युवाओं को आत्मविश्वासी और बेहतर नागरिक बनाना।
नोडल एजेंसी रक्षा मंत्रालय।

योजना के बारे में

  • अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा।
  • अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि प्रशिक्षण अवधि सहित चार वर्ष है।
  • अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए।
  • लेकिन वर्ष 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती के लिए आयु सीमा 23 वर्ष है।
  • इस साल 46,000 अग्निवीरो की भर्ती की जाएगी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देना है।
  • और सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस प्रदान करना।
  • कुल भर्ती किए गए अग्निवीर में से 25% अग्निवीरो को योग्यता और आवश्यकता के आधार पर चार साल की सेवा के बाद स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
  • अग्निवीरो को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से विशेष रैलियों और परिसर साक्षात्कार के साथ ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकित किया जाएगा।
  • नामांकन अखिल भारतीय अखिल वर्ग के आधार पर होगा।
  • अग्निवीरों के लिए विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए शैक्षिक योग्यता समान रहेगी। (उदाहरण :- जनरल ड्यूटी (जीडी) सैनिक में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं है)।
  • भर्ती के बाद, अग्निवीर को मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

लाभ

अग्निपथ योजना के तहत लाभ इस प्रकार हैं: -

  1. मासिक वेतन :-
    वर्ष मासिक वेतन हाथ में वेतन
    (70%)
    प्रथम वर्ष 30,000/रूपये 21,000/-रूपये
    द्वितीय वर्ष 33,000/-रूपये 23,100/-रूपये
    तृतीय वर्ष 36,500/-रूपये 25,580/-रूपये
    चतुर्थ वर्ष 40,000/-रूपये 28,000/-रूपये
  2. भत्ता :-
    • जोखिम और कठिनाई भत्ता, और अन्य सभी लागू भत्ते।
  3. सेवा निधि :-
    • उम्मीदवार को अपने वेतन का 30 प्रतिशत सेवा निधि में देना होगा।
    • उतनी ही राशि सरकार द्वारा उम्मीदवार के सेवा निधि कोष खाते में जमा की जाएगी।
    • 4 वर्षों के बाद, उम्मीदवार और सरकार द्वारा योगदान की गई राशि लगभग 11.71 लाख रुपये होगी, जो कर से मुक्त होगी।
    • यह सारी राशि उम्मीदवार को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रदान की जाएगी।
    • सेवा निधि कोष का वितरण इस प्रकार है :-
      वर्ष अग्निवीर कॉर्पस फंड में
      अग्निवीर का योगदान
      (वेतन का 30 प्रतिशत)
      भारत सरकार द्वारा
      अग्निवीर कॉर्पस फंड
      में योगदान
      प्रथम वर्ष 9,000/-रूपये 9,000/-रूपये
      द्वितीय वर्ष 9,900/-रूपये 9,900/-रूपये
      तृतीय वर्ष 10,950/-रूपये 10,950/-रूपये
      चतुर्थ वर्ष 12,000/-रूपये 12,000/-रूपये
      अग्निवीर कॉर्पस फंड योगदान 5.02 लाख रूपये 5.02 लाख रूपये
      4 वर्ष बाद प्राप्त राशि रु. 11.71 लाख।
  4. मृत्यु मुआवजा :-
    • प्रत्येक अग्निवीर को 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर।
    • सेवा के दौरान अग्निवीर की मृत्यु के मामले में, सरकार की ओर से 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायगी।
    • सेवा निधि की 4 वर्ष की राशि सहित 4 वर्ष तक के असेवित हिस्से का भुगतान सरकार द्वारा अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर दिया जाएगा।
  5. विकलांगता मुआवजा :-
    • चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्णीत निःशक्तता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा।
    • विकलांगता प्रतिशत के आधार पर मुआवजे की राशि नीचे दी गई है :-
      विकलांगता प्रतिशत मुआवजे की राशि
      100% 44 लाख रूपये
      75% 25 लाख रूपये
      50% 15 लाख रूपये

पात्रताएं

  • आवेदक की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • केवल 2022 की पहली भर्ती के लिए आयु सीमा 23 वर्ष है, उसके बाद आयु सीमा 21 वर्ष है।
  • उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

Agnipath Scheme Benefit

पदों की संख्या

सशत्र बल पदों की संख्या
भारतीय सेना 40,000
भारतीय नौसेना 3,500
भारतीय वायुसेना 3,000

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • अग्निपथ योजना भारत के युवाओं के लिए एक अल्पकालिक रोजगार योजना है।
  • अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना) के 3 विंग में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण अवधि सहित रोजगार का कार्यकाल चार वर्ष का होगा।
  • चार वर्षों के बाद, 25 प्रतिशत अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में सशस्त्र बलों में नामांकित होने के लिए किया जाएगा।
  • यह योजना युवाओं की क्षमताओं और गुणों को बढ़ाएगी।
  • भविष्य में महिलाओं को भी अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
  • अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को अच्छा वित्तीय पैकेज दिया जायगा जिसमें उनका प्रथम वर्ष का वार्षिक पैकेज लगभग रु 4.76 लाख होगा।
  • अग्निवीर का चौथे वर्ष का वार्षिक पैकेज लगभग रु. 6.92 लाख होगा।
  • इसके अलावा जोखिम और कठिनाई भत्ता, राशन, पोशाक, यात्रा भत्ता भी इस योजना में लागू होते हैं।
  • अग्निवीर को भी अपने वेतन का 30 प्रतिशत सेवा निधि कोष में देना होगा।
  • उतनी ही राशि भारत सरकार द्वारा सेवा निधि में दी जायगी।
  • 4 वर्षों के बाद, अग्निवीर को 11.71 लाख रुपये दिये जायेंगे जो कर मुक्त होंगे।
  • इस योजना के तहत 48 लाख रुपये का एक गैर-अंशदायी बीमा कवर भी अग्निवीर को दिया जाएगा।
  • यदि कर्तव्य के दौरान अग्निवीर शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को 44 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायगी।
  • यदि अग्निवीर सेवा में निःशक्त हो जाता है तो चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निःशक्तता प्रतिशत के अनुसार एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
  • विकलांगता मुआवजे के रूप में क्रमशः 100%/75%/50% विकलांगता के लिए 44/25/15 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जायगी।

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