बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • महिला एवं पुरुष के अन्तर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • विवाहित जोड़े को 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि देय होगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।
लाभ अन्तर्जातीय विवाह करने पर 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी बिहार के विवाहिक जोड़े।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की समाज में अन्तर्जातीय विवाह के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाना तथा जाति के भेदभाव को ख़त्म करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत महिला एवं पुरुष के अन्तर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • एकमुश्त 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि सरकार द्वारा विवाहित जोड़े को दी जाएगी।
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।
    • अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना।
  • योजना के अंतर्गत वर की आयु 21 वर्ष या उसे अधिक तथा वधु की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • 3 वर्ष तक अनुदान राशि फिक्स्ड डिपाजिट(Fixed Deposite)के रूप में रखी  जाएगी, 3 वर्ष की अवधि के बाद लाभार्थी अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।
  • वह आवेदक जो बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ ले चुके है परतु उन्होंने अन्तर्जातीय
    विवाह किया है, तो वह बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए भी पात्र होंगे।
  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • महिला एवं पुरुष के अन्तर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • विवाहित जोड़े को 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक वर एवं वधु की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
    • वर की आयु 21 वर्ष या उसे अधिक ।
    • वधु की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक।
  • आवेदक वर एवं वधु ने अन्तर्जातीय विवाह किया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के ई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले को चुनना होगा।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूची में से बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तवेजो को पोर्टल अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी के दिए गई बैंक खाते में 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • प्रोत्साहन राशि को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट(Fixed Deposite)के रूप में रखा जाएगा।
  • 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वह अनुदान राशि का लाभ उठा सकते है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है।
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के जिला
    समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को सम्लित करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को आवेदक को अपने ब्लॉक के कार्यालय स्तर के आर.टी.पी.एस(RTPS) काउंटर पर जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थि को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
  • बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-18003456262.
  • बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :- esuvidhadbt@gmail.com.
  • ई सुविधा, बिहार
    अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
    राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001.
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार
    आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
    बिहार (पटना)-800015.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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