हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2012. |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की महिला श्रमिक।
- 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष श्रमिक।
- श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मण्डल में 90 दिवस पूर्ण कर लिए हो।
- मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- एक सायकल प्रति लाभार्थी को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की महिला श्रमिक।
- 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष श्रमिक।
- श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मण्डल में 90 दिवस पूर्ण कर लिए हो।
- मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- पंजीयन कार्ड
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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Cylce
Dilesh Kumar
सायकल योजना
कब।तक।मिलेगा
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