छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 28/09/2023 - 17:09
छत्तीसगढ CM
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 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना में पात्र निर्माण श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • नया घर बनाने या खरीदने हेतु 1,00,000/- रूपये की सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-3505050.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नम्बर :-
    • 0771-2971061.
    • 0771-2971062.
    • 0771-2971063.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ईमेल :- secretaryboc@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ घर बनाने या खरीदने हेतु 1 लाख रूपये की सहायता।
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल।
नोडल विभाग छत्तीसगढ़ श्रम विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023 में प्रदेश के निवासियों को बहुत सी योजनाओं की सौगात दी है।
  • सरकार द्वारा कोशिश की गयी है की हर वर्ग के लोगो के लिए लाभकारी योजनाओं का संचालन कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगो तक पहुँचाया जाये।
  • इसी क्रम में प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में ही की गयी है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आवासहीन निर्माण श्रमिकों को उनका घर बनाने में उनकी मदद करना है।
  • योजना के सफल संचालन की ज़िम्मेदारी भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की होगी जो की छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग के अधीन है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को घर बनाने या नया घर खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।s
  • सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को 1,00,000/- लाख रूपये की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में घर बनाने या नया घर खरीदने हेतु प्रदान करेगी।
  • पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना में 50,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
  • परन्तु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस राशि को बढ़ा कर 1 लाख रूपये कर दिया है।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में केवल वही निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो मंडल में न्यूनतम 3 वर्ष से पंजीकृत होंगे।
  • घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिक शहरी क्षेत्र में अधिकतम 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1000 वर्गफीट के भूखंड पर निर्माण हेतु ले सकता है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता तभी दी जाएगी जब निर्माण श्रमिक के पास अपना भूखंड/ जमीन होगी।
  • एक परिवार से एक ही निर्माण श्रमिक को आवास हेतु योजना में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक योजना में घर बनाने हेतु या नया घर खरीदने हेतु छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम जयते एप्प या किसी भी लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना में पात्र निर्माण श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • नया घर बनाने या खरीदने हेतु 1,00,000/- रूपये की सहायता।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु छत्त्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिक मंडल में न्यूनतम 3 वर्ष से पंजीकृत हो।
    • निर्माण श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ में स्वयं या परिवार के नाम कोई भी आवास न हो।
    • निर्माण श्रमिक के पास घर के निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड/ जमीन हो।
    • निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन काम किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में घर बनाने हेतु या नया घर खरीदने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • 90 दिवस कार्य करने का नियोजक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • स्व घोषणा पत्र।
    • मोबाइल नम्बर।
    • निर्माण श्रमिक पंजीयन संख्या।
    • आधार कार्ड।
    • जमीन/ भूखंड से सम्बंधित दस्तावेज़।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • घर के निर्माण या नया घर खरीदने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में आवेदन करने के लिए बहुत से विकल्प दिए हुवे है।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित मंचो पर उपलब्ध है :-
  • आवेदक निर्माण श्रमिक ऊपर दिए गए किसी भी माध्यम को चुन कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में मकान निर्माण या नया मकान खरीदने हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन करने हेतु निर्माण श्रमिक की पंजीकरण संख्या होनी अनिवार्य है।
  • ऊपर दिए गए किसी माध्यम को चुन कर उस पर जाना होगा और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद जिला और पंजीकरण संख्या भरने के बाद छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र आ जायेगा।
  • निर्माण श्रमिक को अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम, पता, पंजीकरण संख्या, बैंक खाते का विवरण भरना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज़ों की मूल प्रति को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के आवेदन पत्र को अच्छे से चेक करके आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • जमा किये गए आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/ श्रम उपनिरीक्षक/ श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा गहनता से की जाएगी।
  • जांच में सही पाए गए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के आवेदन पत्रों को उसके बाद स्वीकृति दे दी जाएगी।
  • आवास सहायता की धनराशि निर्माण श्रमिक के दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक आवेदन करने के पश्चात अपने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते है।

श्रम जयते मोबाइल एप्प

Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana Mobile App

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-3505050.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नम्बर :-
    • 0771-2971061.
    • 0771-2971062.
    • 0771-2971063.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ईमेल :- secretaryboc@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग छत्तीसगढ़,
    ऑफिस काम्प्लेक्स, ब्लॉक ए,
    प्रथम तल, एकात्म पथ,
    अटल नगर, रायपुर,
    छत्तीसगढ़।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

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छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में पात्र श्रमिकों को लिस्ट प्रदान करे

पर्मालिंक

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20 सालों से निर्माण श्रमिक हो आजतक अपना घर नहीं बना पाया। सरकार से अनुरोध है की निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में लाभ दे

पर्मालिंक

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पंजीकरण बोर्ड में 3 वर्ष का है क्या में छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में घर बनाने के लिए लाभ लेने हेतु पात्र हु?

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