छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 13/04/2023 - 16:44
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना  लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक।
    • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो सव सहयता योजना के तहत पंजीकृत हो।
    • असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ आटो चालक।
    • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आयश्यक।
    • योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्यक।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक।
  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
  • सब्सिडी की इस राशि का प्रयोग नागरिकों द्वारा केवल ई-रिक्शा खरीदने के लिए ही किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत ई-रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक।
    • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो सव सहयता योजना के तहत पंजीकृत हो।
    • असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ आटो चालक।
    • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आयश्यक।
    • योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • स्थाई निवास प्रमाण पत्र। 
    • राशन कार्ड की कॉपी।
    • जाति प्रमाण पत्र ।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • ई-रिक्शा की रसीद।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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क्या ई-रिक्शा देने की सहायता कर सकते हैं क्या फॉर्म को पढ़ रही थी

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क्या ई-रिक्शा देने की सहायता कर सकते हैं क्या फॉर्म को पढ़ रही थी

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Mai garib parivar se hu aur mai apna garibi dur karke rojgar pana chahti hu kripya karke e riksha lene me meri sahayta kare

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