मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
    • 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
आरंभ होने की तिथि 2006.
लाभ
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
    • 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/ निर्धन परिवार की कन्या/ विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं / परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
    • 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बेटियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • लड़की की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
    • परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
    • कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
    • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
  • पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • विवाह के समय 50000/- रुपए कन्या के खाते में प्रदान किये जाते है।
    • 6000/- रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु प्रदान किये जाते है।

पात्रता

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • लड़की की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
    • परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
    • कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
    • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
    • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
    • एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • समग्र कोड।
    • बीपीएल कार्ड।
    • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो।
    • कन्या के वर का पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है :-

ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • योजना का लाभ लेने के लिए सवपर्थम निमिन्लिखित में से किसी एक कार्यलय पे संपर्क करे :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय।
  • इसके पश्चात् आवेदक को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कन्या आवेदन स्वयं मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा कर सकती है।
  • सबसे पहले तो आवेदिका को मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पता :-
    संचालनालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन
    सशक्तिकरण विभाग पत्रकार कॉलोनी,
    लिंक रोड नम्‍बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन - 462016 
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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