हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना लोगो
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बकरा बकरी खरीद पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0177-2830089
    • 18001808006
    • 0177-2633543
  • पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-ah-hp@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना।
लाभ
  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बकरा बकरी खरीद पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
नोडल विभाग पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बकरी पालन हिमाचल प्रदेश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (छोटे और सीमांत किसान, मुख्य रूप से खानाबदोश और भूमिहीन मजदूर) का एक पारंपरिक व्यवसाय है।
  • कृषि-जलवायु परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बकरियों की अनुकूलन क्षमता ने इसे गरीब किसानों के लिए उपयुक्त बना दिया है।
  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हिमाचल प्रदेश के सामान्य/एससी/एसटी/महिला और भूमिहीन व्यक्ति जैसे सभी श्रेणियों के किसान।
    • बेरोजगार एससी, एसटी, बीपीएल, महिला और सामान्य वर्ग के व्यक्ति।
    • कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हों।
    • ऐसे परिवार जहां कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है।
  • योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ मांस उत्पादन में वृद्धि करना।
  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बकरा बकरी खरीद पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित इकाईयां निर्धारित की गई है :-
    इकाई प्रति पशु लागत अनुदान
    11 बकरियों (10 मादा +1 नर)
    • 5,000/- प्रति बकरी
    • 8,000/- प्रति बकरा
    • कुल लागत :- 58000/-
    • लाभार्थी का अंश :- 34800/-
    • सरकार का अंश :- 23200/-
    5 बकरियों (4 मादा +1 नर)
    • 5,000/- प्रति बकरी
    • 8,000/- प्रति बकरा
    • कुल लागत :- 28000/-
    • लाभार्थी का अंश :- 11200/-
    • सरकार का अंश :- 16800/-
    3 बकरियों (2 मादा +1 नर)
    • 5,000/- प्रति बकरी
    • 8,000/- प्रति बकरा
    • कुल लागत :- 18000/-
    • लाभार्थी का अंश :- 7200/-
    • सरकार का अंश :- 10800/-
  • प्रत्येक बकरी इकाई की कीमत पर 60 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

पात्रता

  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हिमाचल प्रदेश के सामान्य/एससी/एसटी/महिला और भूमिहीन व्यक्ति जैसे सभी श्रेणियों के किसान।
    • बेरोजगार एससी, एसटी, बीपीएल, महिला और सामान्य वर्ग के व्यक्ति।
    • कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हों।
    • ऐसे परिवार जहां कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है।
    • जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो।
    • व्यक्ति या किसान जिन्होने स्वयं या मनरेगा के तेहत बकरी शेड का निर्माण किया है ।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश कृषक बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आय प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बेरोजगारी प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल प्रमाणपत्र।
    • प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि एससी, एसटी है)।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • कृषक बकरी पालन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग पोर्टल पर कृषक बकरी पालन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0177-2830089
    • 18001808006
    • 0177-2633543
  • पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश हेल्पडेस्क ईमेल :- dir-ah-hp@nic.in
  • पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश पता :-
    पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश
    पशुधन भवन, बालूगंज, शिमला -
    171005 (हिमाचल प्रदेश) भारत

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Mera naam Manjula hai main bakri palan karna chahti hun mujhe bakriyan panch bakriyan chahie

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Mera adhikaron Karam Hai Mere ko bakri palan ka kam karna Shuru karna hai is mere ko Bakri aur loan Diya Jaaye

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I want to buy goat's understand animal husbandry scheme... please let me know as soon as possible 98820208xx

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