हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लोगो।
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत: -
    • अनाथ बच्चो, निराश्रित एवं एकल महिलाओ को आर्थिक सहायता।
    • 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चो को उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास एवं शिक्षा हेतु एक लाख की धनराशि।
    • जेबखर्च हेतु छात्रों को प्रतिमाह 4,000 /- रूपए।
    • बच्चो को हर महीने पिकनिक वा वार्षिक शैक्षणिक भारत यात्रा।
    • स्टार्ट-अप खोलने हेतु पात्र छात्रों को दो लाख की वित्तीय सहायता।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ
  • प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चो को 'चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट' का दर्जा।
  • 18 वर्ष से अधिक के आवासियों को कोचिंग वा छात्रावास हेतु एक लाख रूपए प्रतिवर्ष।
  • दो लाख रूपए का अनुदान शादी के लिए।
  • 4,000/- रूपए का जेब खर्च।
  • लाभार्थी स्थायी अनाथ बच्चे वा निराश्रित महिलाये एवं वरिष्ठ व्यक्ति।
    नोडल विभाग बाल विकास परियोजना कार्यालय, हिमाचल प्रदेश।
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    आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाएंगे।

    योजना के बारे मे

    • अपनी कई कल्याणकारी योजनाओ से प्रदेश के हर तबके विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोगो को लाभ पहुंचने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है।
    • उनका उद्देश्य राज्य में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा लागू की गई योजना का लाभ पहुँचाना है।
    • हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने "मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना" को राज्य में लागू किया।
    • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे अनाथ बच्चे, निराश्रित एवं परित्यक्त महिलाये वा बुजुर्ग व्यक्ति को लाभ पहुँचाना है, जो अकेले वा समाज द्वारा तिरस्कृत किये हुए और जिनको विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
    • योजना के अंतर्गत 27 साल से कम उम्र के बच्चो को शिक्षा, छात्रावास व कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता के साथ मकान बनवाने हेतु जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
    • सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसँख्या में से 32 प्रतिशत बच्चे, 49. 28 प्रतिशत महिलाये और 10.24 प्रतिशत बुर्जुर्ग है, जिनमे से अधिकतर को शारीरिक और सामाजिक आर्थिक समर्थन की कमी है।
    • हालाँकि राज्य में पहले से कई ऐसी योजनाए संचालित है जो इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लाभ पंहुचा रही थी।
    • लेकिन समय की मांग अनुसार राज्य में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं थी जो इन वर्गों के लाभार्थी को एक छत्र योजना के तहत लाभ प्रदान करने में सक्षम हो।
    • योजना के तहत अनाथ बच्चो को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान कराना, एकल नारी वा निराश्रित महिलाओ को स्वावलम्बी वा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
    • योजना के तहत संस्थान में बच्चो के लिए कमरों के साथ संलग्न बाथरूम, म्यूजिक रूम, गतिविधि रूम, सामूहिक रूम, स्मार्ट क्लास रूम, इंडोर और आउटडोर खेलो की सुविधा, चिकित्सा कक्ष जैसी कई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।।
    • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 4,000/- अनाथ बच्चो को चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट के रूप में अपनाया जाएगा।
    • जिसके तहत उन्हें शिक्षा, छात्रावास, शैक्षिक यात्रा, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता, शादी योग्य छात्रों को अनुदान जैसे अनेक लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।
    • योजना को सुचारु रूप से संचालन हेतु सरकार द्वारा योजना के लिए 101 करोड़ रूपए प्रस्तावित किये है।
    • इसके लिए सरकार द्वारा सुख आश्रय कोष की भी स्थापना की है, जिसमे जारी किया हुआ निधि योजना के संचालन हेतु उपयोग किया जाएगा।
    • चाइल्ड केयर संस्था में रह रहे छात्रों को संस्थान के पास में ही उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
    • जिसमे उनके आने जाने का प्रबंध योजन के तहत किया जाएगा।
    • वही इन बच्चो के सम्पूर्ण विकास हेतु वार्षिक शैक्षणिक यात्रा वा हर माह पिकनिक की व्यवस्था की जाएगी।
    • कक्षा 10 व 12 में पढ़ रहे छात्रों को उनके करियर हेतु विशेष परामर्श की व्यवस्था करवाई जाएगी।
    • साथ ही साथ शादी के लिए छात्रों को दो लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
    • चाइल्ड केयर संसथान से पढाई करने के पश्चात इन छात्रों को 27 साल तक की आयु तक अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
    • जिसमे उन्हें उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और उनके कौशल विकास हेतु शिक्षा प्रदान की जाएगी।
    • इस दौरान इन बच्चो को प्रतिमाह 4,000/- रूपए जेबखर्च के रूप में दिया जाएगा।
    • शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्वरोजगार करने वाले छात्रों को 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदान की जाएगी।

    योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

    • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे: -
      • अनाथ बच्चो व निराश्रित महिलाओ का आवर्ती खाता खोला जाएगा।
      • 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चो के खातों में प्रतिमाह 1,000/- रूपए व 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे और एकल महिलाओ के खातों में 2,500/- रूपए जमा किये जाएंगे।
      • घर बनाने हेतु अनाथ बच्चो को तीन बिस्वा जमीन दी जाएगी, जिसमे वह आजीवन कभी भी मकान बना सकते है।
      • अनाथ आश्रम में रहने वाले छात्रों को त्यौहार मानाने के लिए 500/- रूपए प्रदान किये जाएंगे।
      • 18 वर्ष से ऊपर के बच्चो को छात्रावास और कोचिंग हेतु एक लाख की धनराशि प्रत्येक साल दी जाएगी।
      • वही कोर्स के दौरान छात्र को 4,000/- की धनराशि प्रति महीना दी जाएगी।
      • बच्चो के लिए हर महीने एक पिकनिक भी आयोजित की जाएगी।
      • शादी योग्य बच्चो को योजना के तहत दो लाख रूपए की राशि अनुदान स्वरुप दी जाएगी।
      • 18 वर्ष पूर्ण कर चुके ऐसे छात्र जो खुद का स्टार्ट-अप खोलना चाहते है उनको दो लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
      • बच्चो को 15 दिवस की राज्य के बाहर वार्षिक शैक्षिक यात्रा करवाई जाएगी, जिसमे उनके रहने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में होगी।

    पात्रता

    • हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा, जो योजनानुसार निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
      • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
      • राज्य के अनाथ बच्चो को ही इसका लाभ प्राप्त होगा, जिनकी उम्र 27 वर्ष से अधिक न हो।
      • निराश्रित महिलाये एवं एकल नारी व वरिष्ठ व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
      • एकल नारी के तहत वही महिला पात्र होंगी जिनके पति सात साल या उससे अधिक से लापता है या फिर ऐसी महिला जिन्होंने शादी न की हो।
      • वही ऐसी महिला जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया हो व अपने पति से अलग रह रही हो एकल नारी के तहत पात्र होंगी।
      • नारी सेवा सदन व शक्ति सदन के तहत आने वाली सभी महिला योजना के लिए पात्र होंगी।

    लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
      • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
      • आधार कार्ड।
      • बैंक दस्तावेज।
      • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
      • आय प्रमाण पत्र।
      • जाती प्रमाण पत्र।
      • माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र।
      • निराश्रित महिला का शपथ पत्र।
      • कोचिंग की सुविधा हेतु छात्रवास की रशीद।
      • भूमि न होने का शपथ पत्र।
      • मोबाइल नंबर।

    आवेदन की प्रक्रिया

    • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किये जा सकते है।
    • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आवेदन पत्र नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
    • कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास दिखने वालो अनाथ बच्चो का नामांकन यहाँ करवा सकता है।
    • आवेदन प्राप्त करने के पश्चात विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन वा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
    • जाँच में सफल पाए गए आवेदनों की एक सूची बनाई जाएगी जिसे उपयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
    • अंतिम रूप से चयनित लाभार्थी का आवर्ती खाता खोला जाएगा, जिसमे योजना सम्बंधित राशि जमा की जाएगी।

    महत्वपूर्ण लिंक

    सम्पर्क करने का विवरण

    लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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