हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन देय होगी।:-
- 60 से 69वर्ष की आयु वाले पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह।
- 70 वर्ष या उसे अधिक आयु वाले पुरुष को 1,700/-रुपए प्रति माह।
- 60 से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओ को 1,500/-रुपए प्रति माह।
- 70 वर्ष या उसे अधिक आयु वाली महिलाओ को 1,700/-रुपए प्रति माह।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
लाभ | वृद्ध जनो को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के वृद्ध जन जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है।। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से । |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की वृद्ध अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध जनो को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
- 60 से 69 तक के आयु वाले पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह तथा जिन पुरुषो की आयु 70 वर्ष या उसे अधिक है
उन्हें 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी। - 60 से 69 तक के आयु वाली महिलाओ को 1,500/-रुपए प्रति माह तथा जिन महिलाओ की आयु 70 या उसे अधिक है
उन्हें 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- 60 से 69 तक के आयु वाले पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह तथा जिन पुरुषो की आयु 70 वर्ष या उसे अधिक है
- वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना के अंतर्गत कोई आय सिमा नहीं रखी गई है।
- आवेदक पुरुष एवं महिला की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
लिंग आयु पेंशन की राशि पुरुष 60-69 1,000/-रुपए प्रति माह। 70 या उसे अधिक 1,700/-रुपए प्रति माह। महिला 60-69 1,500/-रुपए प्रति माह। 70 या उसे अधिक 1,700/-रुपए प्रति माह।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक महिला/ पुरुष की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
लिंग आयु पुरुष 60 वर्ष या उसे अधिक महिला 60 वर्ष या उसे अधिक
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
आवेदक प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
- विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर के।
- संबंधित तहसील कल्याण विभाग से।
- जिला कल्याण अधिकारी विभाग से।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र समेत आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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