हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत सन 1981 में हरियाणा सरकार द्वारा की गयी थी।
उस वक़्त इस योजना को हरियाणा निःशक्त जन पेंशन योजना के नाम से शुरू किया गया था जिसमे लाभार्थियों को 50/- रूपये प्रति दर से मासिक पेंशन प्रदान की जाती थी।
समय के साथ हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की धनराशि को बढ़ाया जाता रहा है।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना को हरियाणा प्रदेश में अनेकों नाम से जाना जाता है जिनमे से कुछ मुख्य नाम निम्न है :-
सर्वप्रथम दिव्यांग लाभार्थी को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के बाद दिव्यांग लाभार्थी को उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आये हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यान से भरना होगा और उसके साथ निम्न्लिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जो कि निम्न है :-
निवासी प्रमाण पत्र।
विकलांगता प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
बैंक खाते की जानकारी।
आवेदन पत्र ओर सारे दस्तावेजों की एक बार जांच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का आवेदन पत्र सबमिट हो जायेगा।
विभाग के सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
जांच में पात्र पाए गए दिव्यांग लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 2750/- रूपये की मासिक पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर दिव्यांग लाभार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति पता कर सकता है :-
9954699899.
7738299899.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
पात्र दिव्यांग/ विकलांग हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
दिव्यांग पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को आवेदक को ध्यान से भरना होगा।
सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजो को संलग्न करना होगा।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
जांच के पश्चात पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
सभी पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 2,750/- रूपये की मासिक पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
टिप्पणियाँ
CANCER K KAARAN SPEECH DISABILITY HONE WALE KYA KARE
SPEECH DISABILLITY KA OP[TION HI NAHI HAI 63 % PROBHLUM HAI KYA KARE PLS CONFIRM ABOUT
Disable hu sir naukri lene…
Disable hu sir naukri lene me madad kijiye
Family id 4SDO7426 UD ID no. HR1521219910041224 disability typ
Sir Meena ke pension Nehi bani h jo 75/ disability hai. Chronic Neurological Conditions
(कोई विषय नहीं)
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