हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना का सञ्चालन वर्ष 1980 से किया जा रहा है।
शुरुआती दौर में लाभार्थियों को केवल 50 रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाती थी।
परन्तु वर्ष 2014 से हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर इस पेंशन धनराशि को बढ़ाया गया है।
हरियाणा सरकार का विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रही उन विधवा/ निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुद कमाने और अपने खर्चे उठाने में सक्षम नहीं है।
हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को हरियाणा में मुख्यतः "हरियाणा विधवा पेंशन योजना" के नाम से जाना जाता है।
पर इस योजना में लाभार्थी महिलाओ का प्रकार दो जिसमे एक विधवा महिला है और दूसरी निराश्रित महिला है।
योजना में दोनों महिला लाभार्थियों के लिए समान पेंशन धनराशि देने का प्रावधान रखा गया है।
हरियाणा विधवा महिला एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत समस्त पात्र महिला लाभार्थियों को 2,750/- प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा/ निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।
लाभार्थी महिला की स्वयं की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में निराश्रित महिला केवल उसी महिला को माना जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता पूरी करेगी :-
वो महिला जिसका पति, माता पिता, और कोई बेटा न हो।
वो महिला जो परित्याग के कारण निराश्रित हुई हो।
वो शादीशुदा महिला जो पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
वो अन्य महिलाएं जो माता, पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
लाभार्थी महिलाये अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से पेंशन योजना में आवेदन कर सकती है।
हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी महिला अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकती है।
हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को निम्नलिखित प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्रताएं
लाभार्थी महिला विधवा या निराश्रित होनी चाहिए।
विधवा एवं निराश्रित महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
विधवा एवं निराश्रित महिला की आय 2 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
योजना के तहत निराश्रित महिला निम्नलिखित स्थिति में पात्र होगी :-
वो निराश्रित महिला जिसका न पति हो, न माता पिता न कोई बेटा।
परित्याग के कारण निराश्रित हुई महिला।
निम्नलिखित परिवारजनों की शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हुई महिला :-
पति की। (विवाहित महिला होने पर)
माता पिता की। (अन्य महिलाओं के लिए)
आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा में निवास का प्रमाण/ मूल निवास प्रमाण।
य प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
आयु प्रमाण के लिए कोई भी एक दस्तावेज़ :-
कक्षा 10वीं की मार्कशीट।
आयु प्रमाण पत्र।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवा के लिए)
पासपोर्ट साइज फोटो।
जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
निराश्रित होने का प्रमाण। (निराश्रित महिला के लिए)
बैंक खाते का विवरण।
मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।
लाभार्थी विधवा या निराश्रित महिला को पोर्टल पर सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण हो जाने के पश्चात पुनः उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद लिस्ट ऑफ़ सर्विसेज/ स्कीम में से हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को चुनना होगा।
उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
सभी जानकारियों को देख कर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट बटन पर क्लिक करके जमा कर देना होगा।
सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी।
जांच के पश्चात चुनी गयी विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों के उनके दिए गए खाते में पेंशन की धनराशि 2,750/- रूपये प्रति माह की दर से प्रदान कर दी जाएगी।
लाभार्थी महिला अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से यहाँ देख सकती है।
इसके अलावा लाभार्थी महिला SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकती है :-
9954699899.
7738299899.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
समस्त दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
एसएमएस या ईमेल के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को सूचित कर दिया जायेगा।
उसके पश्चात हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में 2,750/- रूपये प्रति माह की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
Pension id : 73624xx
I had applied for widow pension plan and got the above pension id. I have not received my pension for the month of August till now. Kindly look into the matter and do the needful. Thanks
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Due Pension for the month of August
Pension id : 73624xx
I had applied for widow pension plan and got the above pension id. I have not received my pension for the month of August till now. Kindly look into the matter and do the needful. Thanks
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