राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना लोगो।
हाइलाइट
  • द्वितीय संतान के समय गर्भवती को पाँच किश्तों में 6,000/- रूपये की वित्तीय सहयता निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगी :-
    • पहली किश्त :- 1,000/- रूपये।
    • दूसरी किश्त :-1,000/- रूपये।
    • तीसरी किश्त :-1,000/- रूपये।
    • चौथी किश्त :- 2,000/- रूपये।
    • पाँचवी किश्त :- 1,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2713626 (Nutrition)
    • 0141-2713633 (Others)
  • राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- director.wcd@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
आरंभ होने की तिथि 19 नवंबर 2020
लाभ द्वितीय संतान के समय गर्भवती महिलाओं को पाँच किश्तों में 6,000/- रूपये
की वित्तीय सहयता।
लाभार्थी द्वितीय संतान से गर्भवती महिला।
नोडल विभाग राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • दिनांक 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया था।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में द्वितीय संतान से गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण में सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के संचालन की समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की है।
  • परन्तु इस योजना को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की मदद के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
  • राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओ, नई माताओं और शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान से गर्भवती महिला को राजस्थान सरकार की और से 5 किश्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 6,000/- रूपये की धनराशि लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को 5 निम्नलिखित किश्तों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दी जाएगी :-
    किश्त राशि
    पहली 1,000/- रूपये।
    दूसरी 1,000/- रूपये।
    तीसरी 1,000/- रूपये।
    चौथी 2,000/- रूपये।
    पांचवी 1,000/- रूपये।
  • योजना के तहत केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जो दिनांक 01-04-2022 या उसके बाद द्वितीय संतान से गर्भवती हुई हो।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 2 चरणों में लागु करने की योजना थी।
  • प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पाँच जनजातीय जिलों क्रमशः प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी है।
  • प्रथम चरण में केवल वही महिलाएं पात्र थी जो दिनांक 01-11-2020 या उसे बाद द्वितीय संतान से गर्भवती हुई हो।
  • द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में योजना का दायरा राजस्थान सरकार ने बढ़ाते हुए राज्य के सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई।
  • द्वितीय चरण में अब सिर्फ वो महिलाये पात्र होंगी जो दिनांक 01-04-2022 या उसके बाद दूसरी संतान से गर्भवती हो।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला के पास जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी गर्भवती महिला को सबसे पहले योजना में अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पात्र महिलाओं का राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में पंजीकरण किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • द्वितीय संतान के समय गर्भवती महिलाओं राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की वित्तीय सहयता निम्नलिखित प्रकार से दी जाएगी :-
    किश्त चरण राशि
    पहली किश्त द्वितीय संतान के समय प्रथम गर्भावस्था जाँच व पंजीकरण होने पर (120 दिवस में) 1,000/- रूपये।
    दूसरी किश्त 2 प्रसव पूर्व जाँचे पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 माह के भीतर) 1,000/- रूपये।
    तीसरी किश्त बच्चे के जन्म पर (संस्थागत प्रसव पर) 1,000/- रूपये।
    चौथी किश्त 3.5 माह तक के सभी नियमित टिके लग जाने व नवजात के जन्म पंजीकरण पर 2,000/- रूपये।
    पाँचवी किश्त द्वितीय संतान के उपरांत स्थायी परिवार नियोजन साधन/ कॉपर टी लगवाने पर 1,000/- रूपये।
    कुल राशि
    6,000/- रूपये।

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लाभ की धनराशि।

पात्रता

  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • गर्भवती महिला राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
    • वो महिला पात्र होंगी जो 01.04.2022 अथवा उसके बाद दूसरी संतान से गर्भवती हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड।
    • मोबाइल नम्बर।
    • बैंक पासबुक।
    • ममता कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी गर्भवती को सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • गर्भवती महिला का पंजीकरण एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जायेगा।
  • लाभार्थी महिला के पास इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के पंजीकरण के समय जन आधार कार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होनी अनिवार्य है।
  • पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और कागज़ रहित है।
  • एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लाभार्थी महिला का विवरण ले कर चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग के जिला कार्यालय में भेजना होगा।
  • लाभार्थी महिला का विवरण चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग द्वारा PCTS पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
  • पंजीकरण हो जाने के बाद समयवधि के अनुसार लाभार्थी महिला के खाते में प्रत्येक किश्त का पैसा आता रहेगा।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की प्रत्येक किश्त के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • लाभ लेने हेतु लाभार्थी गर्ब्वती महिला द्वारा PCTS पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन-आधार और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में पंजीकरण के प्रत्येक चरण के 30 दिन के भीतर लाभार्थी को किश्त मिल जाएगी।
  • लाभार्थी गर्भवती महिला अपने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के आवेदन की स्थिति अपने क्षेत्र की एएनएम या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में ऐसी सभी महिलाओं को पात्र माना जाएगा जो दिनांक 01-04-2022 को या उस तारीख के बाद दूसरी संतान के साथ गर्भवती हुई हो।
  • जो महिलाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोज़गार में है या किसी अन्य लागु कानून के तहत इसी तरह का लाभ प्राप्त कर रही है, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
  • जहाँ राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी के गर्भ गिरने/ चिकित्सा से गर्भ समाप्ति (MTP)/ मृत शिशु के जन्म की स्थिति होती है, पीसीटीएस ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज होने की स्थिति में वह लाभार्थी भविष्य में गर्भधारण में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी, भले ही उसे पहले सभी किश्तों का लाभ मिल गया हो।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शर्तो को पूरा करते हुए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/ आंगनवाड़ी सहायिका/ आशा सहयोगिनी/ साथिन भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2713626 (Nutrition)
    • 0141-2713633 (Others)
  • राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- director.wcd@rajasthan.gov.in
  • राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग पता:-
    एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय
    (आईसीडीएस) 2, जलपथ, गांधी
    नगर, जयपुर 302015

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

Meri beti 5 months ki complete hone wali hai or hame aabhi tak financial koi help ya benifit nhi mila h

पर्मालिंक

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Hello my name is Renu Prajapat . My second child is girl . Delivered 26 July 2022 . Ward no 13 chuna chowk khetri . Dist :-Jhunjhunu. I didn't get singal money according to yojna I took information from my area anganwadi. She refused me that government didn't send money till now. Please solution my problem. My phone number is 9785185633

पर्मालिंक

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मेरी 1 कीस्त आ गई है और मेरी डेलीवरी दिनांक 23-09-2023 को हो चुकी है बाकी किस्त अभी तक नहीं आयी है

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