मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Wed, 13/12/2023 - 16:39
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग छात्रों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना।
लाभ 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के दिव्यांग बच्चे।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है विकलांग बच्चे अपनी विकलांगता के कारण तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा नहीं ले पाते।
  • उनकी दिव्यांगता कभी कभी उनका मनोबल गीरा देती है।
  • उनका मनोबल बढ़े के लिए तथा शिक्षा लेने के और प्रेरित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना के उदेश्य विकलांग बच्चो का शिक्षा के प्रति भागीदारी को बढ़ना है।
  • मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचलित की जा रही है।
  • दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के नाम से भी मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना को भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 6 वर्ष से कम है तथा 18 वर्ष से अधिक है वह योजन के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत वह आवेदक पात्र नहीं है जो 40% से कम विकलांग है।
  • आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निःशक्ता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग छात्रों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
  • आवेदक न्यूनतम 40% या उसे अधिक विकलांग होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांग होने का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन हेतु निवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • जिले के नाम।
    • स्थानीय नियक का नाम।
    • समग्र आईडी।
  • आवेदक को मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी:-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में।
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी शहरी क्षेत्र में।
  • जाँच के बाद लाभर्थियो को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उसके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक मध्य प्रदेश दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्राम पंचायत कार्यालय।
    • जनपद कार्यालय।
    • नगर निगम कार्यालय।
    • नगर पालिका कार्यालय।
    • नगर परिषद् कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी:-
    • मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
    • ग्रामीण पंचायत सचिव।
    • ग्राम पंचयत/ जनपद पंचयत अधिकारी।
    • शहरी क्षेत्र में आयुक्त।
    • नगर निगम/ मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
    • नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.
  • निदेशलय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3,
    भोपाल, म.प्र.,पिन-462016.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन