मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 600/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना।
आरम्भ तिथि 1 अप्रैल 2013.
लाभ पात्र अभिभावकों को 600/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी वो अभिभावक जिनकी संतान केवल पुत्री है।
नोडल विभाग मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • बहुत से परिवारों को केवल बेटियां होने का ही सुख प्रदान होता है।
  • ऐसे परिवारों में अभिभावक बेटियों की शादी होने के बाद बेसहारा हो जाते है।
  • वृद्धावस्था में उनकी आय का कोई श्रोत नहीं रहता है और न ही कोई देखभाल के लिए हर समय उपलब्ध रहता है।
  • ऐसी ही परिवारों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गयी।
  • इस योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2013 को किया गया था।
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रहे है उन लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी संतान केवल पुत्री है जिनको कोई पुत्र संतान नहीं है।
  • इस योजना का सञ्चालन मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार पात्र अभिभावकों को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • पात्र अभिभावकों को योजना के तहत 600/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
  • योजना में केवल वही अभिभावक पात्र होंगे जो जिनकी संतान केवल पुत्री होगी और जिनका कोई जीवित पुत्र नहीं होगा।
  • अभिभावकों में से किसी एक अभिभावक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी अनिवार्य है।
  • अगर लाभार्थी आयकरदाता होगा तो वो इस योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
  • विधवा महिलाएं भी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक लाभार्थी के पास समग्र आईडी होना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी प्रति माह की पेंशन का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 600/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  • लाभार्थी अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • लाभार्थी अभिभावकों में से किसी एक अभिभावक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी अभिभावकों की केवल कन्यायें होनी चाहिए, कोई जीवित पुत्र न हो।
  • अभिभावक आयकरदाता न हों।
  • विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण।
    • समग्र आई.डी।
    • राशन कार्ड।
    • अभिभावकों का आधार कार्ड।
    • भिभावकों का मतदाता पहचान पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • शपथ पत्र।
    • अभिभावकों और उनकी कन्या/ कन्याओं की संयुक्त फोटो।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (अभिभावक के विधवा होने की दशा में)
    • बैंक खाते का विवरण।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी अभिभावक प्रति माह पेंशन का लाभ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर उठा सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन का तरीका बेहद सरल रखा है।
  • लाभार्थी अभिभावक को प्रति माह पेंशन का लाभ लेने के लिए योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पंजीकरण हेतु लाभार्थी के पास समग्र आईडी का होना अनिवार्य है।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर समग्र आईडी भरते ही पोर्टल द्वारा लाभार्थी की जानकारी भर दी जाएगी।
  • बची हुई जानकारी और मांगे गए दस्तावेज़ लाभार्थी को पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र और समस्त दस्तवेजों की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभर्थियों के खाते में 600/- प्रति माह की पेंशन हर माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी आवेदन पत्र जमा करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति का ऑनलाइन भी पता लगा सकते है।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय से।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद् के कार्यालय से।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उससे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन पत्र को भरने के बाद समस्त दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न करने होंगे।
  • आवेदन पत्र के साथ 50 रूपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी जायेगा जिसमे निम्नलिखित कथन लाभार्थी द्वारा दिया जायेगा :-
    • लाभार्थी की कोई पुत्र संतान नहीं है।
    • लाभार्थी आयकरदाता नहीं है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज़ों के साथ लाभार्थी को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा जांच के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल पर लाभार्थी का विवरण दर्ज़ करन होगा।
  • जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह 600/- रूपये की पेंशन धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार,
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर - 3,
    भोपाल, मध्य प्रदेश।

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