मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 06/07/2023 - 13:08
मध्य प्रदेश CM
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Madhya Pradesh Pashudhan Bima Yojana Logo.
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना में अपने पशुओं का बीमा कराने वाले पशुपालकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा पशु की कीमत की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2776086.
  • मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :- mplpdcbpl@rediffmail.com.

योजना का अवलोकन

योजना का नाम मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना।
लाभ पशुपालक के पशुओं का बीमा और पशु की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक अनुदान।
लाभार्थी मध्य प्रदेश के पशुपालक।
नोडल विभाग मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • मध्य प्रदेश में काफी लोग अपना जीवन यापन पशुपालन से हुई आमदनी से करते है।
  • प्रदेश के पशुपालकों की आमदनी को झटका तब लगता है जब उनके पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
  • पशु की मृत्यु के बाद कोई भी पशुपालक इतना सम्बल नहीं होता है की वो नया पशु खरीद सके।
  • नया पशु खरीदने में पशुपालक की सारी जमा पूंजी चली चली जाती है।
  • इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गयी है।
  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु होने की दशा में उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
  • योजना का सञ्चालन मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जाता है।
  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना को " मध्य प्रदेश किसान पशुधन बीमा योजना" भी कहा जाता है।
  • योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराया जायेगा।
  • प्रदेश के पशुपालक मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकते है।
  • पशुपालक के पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालक को बीमित पशु की कीमत आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इससे पशुपालक आर्थिक हानि से बच जायेगा और उसके जीवन यापन पर भी कोई संकट खड़ा नहीं होगा।
  • पशुपालक मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना में दुधारू मवेशियों के साथ साथ अन्य मवेशियों का भी बीमा करा सकते है।
  • परन्तु ये योजना पशुपालकों के पूर्णतः निःशुल्क नहीं है।
  • पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • सरकार द्वारा प्रीमियम की धनराशि को पशुपालक के वर्ग के हिसाब से रखी गयी है, जो है :-
    • गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालो पशुपालकों के लिए 50 प्रतिशत।
    • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और अनुसूचित जाति/ जनजाति इ पशुपालकों के लिए 30 प्रतिशत।
  • यानी गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पशुपालकों को प्रीमियम की धनराशि का आधा हिस्सा देना होगा बाकी का आधा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पशुपालकों को प्रीमियम की धनराशि का 30 प्रतिशत देना होगा बाकि का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।
  • प्रदेश के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से करा सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना में अपने पशुओं का बीमा कराने वाले पशुपालकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा पशु की कीमत की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना लाभ।

पात्र पशु

  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालक निम्न पशुओं/ मवेशियों का बीमा करा सकते है :-
    • दुधारू देसी गाय।
    • संकर गाय।
    • दुधारू भैंस।
    • संकर भैंस।
    • घोडा।
    • गधा।
    • ऊँट।
    • नर गोवंश।
    • नर भैंसवंश।
    • बकरी।
    • सूकर।
    • खरगोश।
    • व अन्य सभी पशु।

पात्रता

  • पशुपालक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • पशुपालक के पास बीमा कराने हेतु पशु होने चाहिए।
  • पशुपालक अधिकतम 5 पशु का बीमा करा सकता है।
  • सभी वर्ग/ जाति के पशुपालक इस योजना में अपने पशुओं का बीमा करा सकते है।
  • पशुपालक को पशु बीमा कराने हेतु निम्नलिखित प्रीमियम देना होगा :-
    • गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत।
    • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति/ जनजाति को बीमा प्रीमियम का 30 प्रतिशत।
    • शेष प्रीमियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश पशुधन योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • समग्र आईडी।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • मोबाइल नम्बर।

पशु बीमा कराने की प्रक्रिया

  • प्रदेश के पशुपालक मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना आवेदन पत्र के माध्यम से करा सकते है।
  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का आवेदन पत्र पशुपालक ग्राम सभा या पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क होगा।
  • पशुपालक को पशुधन बीमा योजना का आवेदन पत्र अच्छे से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • सके पश्चात मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा कर देना है जहाँ से पशुपालक ने आवेदन पत्र लिया है।
  • सम्बंधित अधिकारीयों/ कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और पशुपालन चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशुपालक के पशुओं की जांच की जाएगी।
  • जांच के पश्चात पशुपालक के पशुओं की टैगिंग कर उनका बीमा कर दिया जायेगा।

बीमा हेतु देय प्रीमियम

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना प्रीमियम विवरण।

बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया

  • बीमा कराने के पश्चात यदि पशुपालक के बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा पशुपालक को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना में क्लेम करने हेतु पशुपालक को बीमित पशु की मृत्यु होने के पश्चात तुरंत पशुपालन विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी को सूचित करना होगा।
  • सूचना मिलने के पश्चात पशुपालन चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौके पर जा कर पशुपालक के मृत पशु की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच हो जाने के पश्चात पशुपालक से मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्लेम फॉर्म भरवाया जायेगा।
  • पशुपालक को पशुधन बीमा योजना क्लेम फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • पशुपालन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्लेम फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
  • जांच के उपरान्त बीमित पशु की कीमत की धनराशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालक के दिए गए खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश पशुधन बीमा का स्टेटस

 मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के स्टेटस की स्थिति।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2776086.
  • मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :- mplpdcbpl@rediffmail.com.
  • राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार,
    नया ब्रायलर भवन, मुख्य रोड नम्बर 3,
    कटरा सुल्तानबाद रोड, आराधना नगर,
    भोपाल, मध्य प्रदेश।
    462003.

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पर्मालिंक

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मेरे गाव मे आज तक किसी भी पशु का बिमार नहि हुवा है गाव भारतपुरा तसिल सितामऊ जिला मन्सौर 458389

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मेरे गाव मे आज तक किसी भी पशु का बिमार नहि हुवा है गाव भारतपुरा तसिल सितामऊ जिला मन्सौर 458389

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Sir मुझे दो साल ho gye है मेरी भैंस का बीमा था ओरिएंटल insurence कंपनी से था मुझे बहुत दिन हो गए मेरी कोई सुनवाई नहीं है मेरा आप से निवेदन है की मेरी कंप्लेंट दर्ज करे कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए mera. policy number hai। 211600/47/2023/39xxx मेरा मोबाइल नंबर है 9399104xxx

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Sir मुझे दो साल ho gye है मेरी भैंस का बीमा था ओरिएंटल insurence कंपनी से था मुझे बहुत दिन हो गए मेरी कोई सुनवाई नहीं है मेरा आप से निवेदन है की मेरी कंप्लेंट दर्ज करे कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए mera. policy number hai। 211600/47/2023/39075 मेरा मोबाइल नंबर है 93991045xx

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