राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
Scheme Open
Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana Logo
हाइलाइट
  • बालिका के जन्म होने पर निम्नलिखित 6 चरणों में 50,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी :-
    • 2,500/- रूपये बालिका के जन्म पर।
    • 2,500/- रूपये बालिका के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर।
    • 4,000/- रूपये बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर।
    • 5,000/- रूपये बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर।
    • 11,000/- रूपये बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर।
    • 25,000/- रूपये बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2700872.
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेल्पलाइन ईमेल :- rmsaccr@gmail.com.
  • राजस्थान महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2716418.
  • राजस्थान महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन ईमेल :-
    • gendercell.we@rajsthan.gov.in.
    • commissionerwe.wcd@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना।
आरंभ तिथि 01-06-2016.
सहायता की राशि 50,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
नोडल एजेंसी राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की थी।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाना और संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना था।
  • राजस्थान सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का संचालन विभाग है।
  • इस योजना को प्रदेश में अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे "राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री स्कीम" या " राजस्थान चीफ मिनिस्टर राजश्री स्कीम" या "राजस्थान चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना"
  • राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में जन्म लेने वाली कन्याओं को उनके जन्म से लेकर उनके कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तक आर्थिक रूप सम्बल प्रदान किया जायेगा।
  • बालिका के जन्म होने से ले कर उसके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक 6 चरणों में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र लाभार्थियों को 6 चरणों में राजस्थान सरकार द्वारा 50,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस राशि का उपयोग बालिका के माता पिता उसकी परवरिश और पढ़ाई पर कर सकेंगे।
  • राजश्री योजना के तहत केवल वही बालिका पात्र होंगी जिनका जन्म 01 जून 2016 के बाद हुआ होगा।
  • लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय या अधिकृत निजी चिकित्सालय में होना अनिवार्य है।
  • जन्म के समय मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ ले पाने के कारण अब लाभ बालिका के स्कूल में प्रवेश लेने पर भी लिया जा सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवेदन पत्र द्वारा योजना में आर्थिक सहायता का लाभ लिया जा सकता है।

योजना का उद्देश्य

  • राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुवे शुरू की गयी थी :-
    • बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
    • संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
    • बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
    • बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना।

वित्तीय सहायता का वितरण

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना में सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता लाभ स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
    सहायता का चरण सहायता की राशि
    चिकित्सय संस्थान में प्रसव होने पर 2,500/- रुपये।
    बालिका की 1 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 2,500/- रुपये।
    कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000/- रुपये।
    कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000/- रुपये।
    कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000/- रुपये।
    कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000/- रुपये।
    कुल 50,000/- रुपये।

पात्रतायें

  • बालिका के माता पिता राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए।
  • बालिका का जन्म निम्नलिखित संस्थानों में होना चाहिए :-
    • राज्य के राजकीय अस्पताल।
    • चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान।
  • बालिका का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए।
  • बालिका के 1 से ज़्यादा भाई या बहन नहीं होने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है :-
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • पीसीटीएस (PCTS) आईडी कार्ड।
    • जनाधार कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • दो जीवित बच्चे होने का प्रमाण पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
    • कक्षा 1, 6, 10, 12 की अंक प्रमाण पत्र। (जब लाभ इन कक्षाओं में लिया जाए)

आवेदन कैसे करें

  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है :-
    • कन्या के जन्म के समय या,
    • कन्या के कक्षा 1, 6, 9 10, 12 में प्रवेश लेते समय।

बालिका के जन्म के समय

  • लाभार्थी महिला राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकती है।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन प्राप्त उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • उसके पश्चात निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • प्रसूता का मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
    • जनाधार कार्ड।
    • पीसीटीएस (PCTS) आईडी कार्ड।
    • दो से अधिक बच्चे न होने का प्रमाण पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
  • पूर्णतः भरे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • उसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेजों का चिकित्सालय द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय द्वारा भी की जाएगी।
  • जांच के पश्चात मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पायी गयी लाभार्थी महिलाओं की सूची बनाई जाएगी।
  • उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी महिला द्वारा दिए गए बैंक खाते के विवरण पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना में दी जाने वाली धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कक्षा 1/ 6/ 9/ 10/ 12 में प्रवेश लेते समय

  • अगर किसी कारणवश लाभार्थी द्वारा बालिका के जन्म के समय मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ नहीं लिया गया तो कन्या के स्कूल मे प्रवेश लेने के दौरान भी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • बालिका जिस स्कूल में प्रवेश लेगी, उसी स्कूल के कार्यालय से राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • राजश्री योजना के आवेदन पत्र में दिए गए विवरण को भर निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे :-
    • माता/ पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • बालिका का आधार कार्ड।
    • माता, पिता का आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड।
    • जनाधार कार्ड।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
    • दो से अधिक बच्चे न होने का प्रमाण पत्र।
    • बालिका टीकाकरण का प्रमाण।
  • उसके पश्चात मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेज़ को स्कूल के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • स्कूल अधिकारीयों/ कर्मचारियों द्वारा उक्त आवेदन पत्र व दस्तावेज़ों को राजस्थान सरकार के शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र व दस्तावेज़ों की गहनता से जाँच की जाएगी।
  • जांच में सही पाए जाने पर लाभार्थी द्वारा दिए गए बैंक विवरण में मुख्यमंत्री राजश्री योजना लो धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी माताओं को ही देय होगा।
  • किसी अन्य राज्य में जन्म देने वाली राजस्थान की मूल निवासी माताएँ भी मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आर्थिक धनराशि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।
  • राजश्री योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ केवल 2 बच्चों वाले अभिभावक को ही मिलेगा।
  • द्वितीय किश्त का लाभ लेने के लिए शिशु को सभी टीके लगे होने अनिवार्य है।
  • लाभ की धनराशि दिए गए बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
  • बालिका के जन्म के समय लाभ न लेने की दशा में अभिभावक बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर भी लाभ लेने के हकदार होंगे।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।

Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana Announcement

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2700872.
  • राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेल्पलाइन ईमेल :- rmsaccr@gmail.com.
  • राजस्थान महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2716418.
  • राजस्थान महिला एवं बाल विकास हेल्पलाइन ईमेल :-
    • gendercell.we@rajsthan.gov.in.
    • commissionerwe.wcd@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान कौंसिल ऑफ़ स्कूल एजुकेशन,
    शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
    जयपुर, राजस्थान, 302017.
  • महिला एवं बाल विकास विभाग,
    जे-7, झालानासंस्थानिक क्षेत्र,
    जयपुर, राजस्थान। 302004.

टिप्पणियाँ

टिप्पणी

Bacche ka pratham class mein admission karane per ab tak hamare pass koi Paisa nahin aaya gram aawas post bharane ka barkheda tahsil jila dousa Rajasthan

पर्मालिंक

टिप्पणी

साहब मेरी बेटी का दाखिला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दे वो पढ़ने में बहुत अच्छी है।

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format