नन्दा गौरा योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Tue, 08/08/2023 - 14:37
उत्तराखण्ड CM
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उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी कन्याओं को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जाएगी :-
    चरण धनराशि
    कन्या के जन्म के समय 11,000/- रूपये।
    12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000/- रूपये।
    कुल 62,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0135-2775814.
  • उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • dir.icds.ua@gmail.com.
    • dir.icds.uk@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड नन्दा गौरा योजना।
आरंभ वर्ष 2017.
लाभ
  • बालिका के जन्म पर 11,000/- रूपये।
  • बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000/- रूपये।
लाभार्थी उत्तराखण्ड की कन्याएं।
नोडल एजेंसी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
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आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • नन्दा गौरा योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
  • नंदा गौरा योजना को वर्ष 2017 शुरु किया गया था।
  • उत्तराखण्ड सरकार का महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस योजना का सञ्चालन विभाग है।
  • उत्तराखण्ड सरकार का नंदा गौरा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगा कर, कन्याओं के जन्म के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना का लाभ प्रदेश की बालिकाओं को 2 चरणों में दिया जायेगा :-
    • पहले चरण का लाभ बालिका के जन्म के समय दिया जायेगा।
    • दूसरे चरण का लाभ बालिका को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जायेगा।
  • नंदा गौरा योजना के पहले चरण के अंतर्गत बालिका के जन्म के समय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कन्या के माता पिता को 11,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि बालिका की माता के बैंक खाते में ई०पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जायगी।
  • उसके पश्चात उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के दूसरे चरण का लाभ सरकार द्वारा बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जायेगा।
  • नंदा गौरा योजना के दूसरे चरण में बालिका को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 51,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जायगी।
  • दूसरे चरण की धनराशि बालिका को उसके स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के अंतर्गत केवल वही परिवार लाभ ले सकते है जिनकी मासिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6,000/- रूपये प्रति माह यानी 72,000/- रूपये वार्षिक से है।
  • नंदा गौरा योजना के पहले चरण का लाभ लाभार्थी परिवार को तभी मिलेगा जब बालिका का जन्म संस्थागत हुआ हो यानि घर में न हुआ हो।
  • एक परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए नंदा गौरा योजना में दी जाने वाली धनराशि का लाभ ले सकता है।
  • पहले उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन मंगाए जाते थे।
  • परन्तु अब प्रदेश सरकार ने पूर्णतः इस योजना को ऑनलाइन कर दिया है।
  • अब किसी भी स्थिति में उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  • नंदा गौरा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी नंदा गौरा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

वित्तीय सहायता का वितरण

  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी कन्याओं को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की जाएगी :-
    चरण धनराशि
    कन्या के जन्म के समय 11,000/- रूपये।
    12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000/- रूपये।
    कुल 62,000/- रूपये।

पात्रतायें

  • लाभार्थी उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • कन्या का जन्म चिकित्सालय में या संस्थागत हुआ हो। (पहले चरण के लाभ हेतु)
  • 12वीं कक्षा के पश्चात लाभ लेने के लिए बालिका का अविवाहित होना आवश्यक है।
  • बालिका के परिवार की मासिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6,000/- रूपये प्रति माह यानी 72,000/- रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. जब लाभ कन्या के जन्म के समय लिया जा रहा हो :-
    • उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • संस्थागत या अन्य चिकित्सालय का प्रसव प्रमाण पत्र।
    • जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • माता या पिता या संरक्षक का आधार कार्ड।
    • आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
    • माता या पिता या संरक्षक की पासबुक की छायाप्रति।
  2. जब लाभ कन्या के 12वीं उत्तीर्ण करने पर लिया जाए :-

बालिका के जन्म के समय आवेदन कैसे करें

  • बालिका के जन्म के समय लाभार्थी उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र नंदा गौरा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को नंदा गौरा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित 2 चरणों में भरना होगा :-
    • लाभार्थी विवरण।
    • दस्तावेज़ अपलोड।
  • नंदा गौरा योजना के लाभार्थी विवरण वाले चरण में निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवासीय प्रकार। (ग्रामीण या शहरी)
    • जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी केंद्र का चयन।
    • लाभार्थी बालिका का नाम।
    • बालिका की माता का नाम।
    • बालिका के पिता का नाम।
    • जन्म की तारिख।
    • माता का आधार नम्बर।
    • माता का मोबाइल नम्बर।
    • जन्म का स्थान।
    • जन्म प्रमाण पत्र की संख्या।
    • आय प्रमाण पत्र की संख्या।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र की संख्या।
    • परिवार की मासिक आय।
    • आय प्रमाण पत्र जारी होने की तारिख।
    • जाति।
    • पूर्ण पता।
    • बैंक खाते का विवरण।
  • समस्त विवरण भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक कर अगले चरण पर जाना होगा।
  • अगले चरण में लाभार्थी आवेदक को अपनी पात्रता से सम्बंधित समस्त द्वास्तवेज़ों को नंदा गौरा योजना पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है।
  • आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर लाभार्थी को रख लेना होगा।
  • विभाग के अधिकारीयों द्वारा जांच के पश्चात 11,000/- रूपये की धनराशि लाभार्थी के दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के जन्म के समय भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति अपनी एप्लीकेशन आईडी की मदद से ऑनलाइन भी देख सकते है।

बालिका के 12वीं उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात आवेदन कैसे करें

  • नंदा गौरा योजना के द्वितीय चरण की धनराशि का लाभ लाभार्थी कन्या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ले सकती है।
  • धनराशि के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से किया जायेगा जो उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के 12वीं कक्षा के बाद भरे जाने वाला आवेदन पत्र निम्नलिखित 2 चरणों में भरा जायेगा :-
    • लाभार्थी विवरण।
    • दस्तावेज़ अपलोड।
  • लाभार्थी विवरण में छात्रा को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • ग्रामीण या शहरी आवासीय प्रकार चुनना होगा।
    • जिला, ब्लॉक, आंगनवाड़ी केंद्र का चयन करना होगा।
    • छात्र का आधार नम्बर।
    • छात्र का नाम।
    • माता का नाम।
    • पिता का नाम।
    • जन्म की तारीख।
    • छात्रा की जाति।
    • माता का आधार नम्बर।
    • मोबाइल नम्बर।
    • 12वीं कक्षा का अनुक्रमांक।
    • बोर्ड।
    • स्कूल का नाम।
    • परिवार की मासिक आय।
    • आय प्रमाण पत्र संख्या।
    • आय प्रमाण पत्र की तारिख।
    • वैवाहिक स्थिति। (अविवाहित होनी चाहिए)
    • स्थायी पता।
    • बैंक खाते का विवरण।
  • ये समस्त विवरण भरने के पश्चात छात्र को सबमिट पर क्लिक कर आवेदन पत्र के अगले चरण पर जाना होगा।
  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अब सारे मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा और प्रिंटआउट को संभाल कर रख लेना होगा।
  • आवेदन पत्रों की विभाग के अधिकारीयों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच के पश्चात पात्र पायी गयी छात्राओं को उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना में द्वितीय चरण में दी जाने वाली 51,000/- रूपये की धनराशि उसके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
  • छात्रा अपने नंदा गौरा योजना आवेदन पत्र की स्थिति एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भी देख सकती है।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • उत्तराखण्ड नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल 2 ही पुत्रियां लाभ ले सकती है।
  • बालिका के जन्म के 6 माह के अंदर नंदा गौरा योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।
  • बालिका के जन्म लेते ही किसी भी राष्ट्रीय बैंक में बालिका की माता के साथ जीरो बैलेंस नो क्लीयरेंस खाता खोला जायेगा।
  • माता के जीवित न होने की स्थिति में पिता के संयुक्त खाता खोला जायेगा।
  • माता पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जायेगा।
  • बैंक खाते का आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।
  • बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण होने पर द्वितीय चरण की धनराशि बालिका के स्वयं के बैंक खाते में दी जाएगी।
  • नंदा गौरा योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव के लिए मान्य होगा।
  • संस्थागत प्रसव निम्न संस्थानों में हुवे प्रसव को ही माना जायेगा :-
    • सरकारी अस्पताल।
    • निजी अस्पताल।
    • ए०एन०एम० सेण्टर।
  • अन्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, में हुवे प्रसव भी इस योजना के अंतर्गत मान्य है।
  • प्रशिक्षित दाई द्वारा कराये गए प्रसव या घर में हुवे प्रसव को संस्थागत नहीं माना जायेगा।
  • द्वितीय चरण का लाभ लेते समय बालिका को अविवाहित होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
  • तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, में पलने वाली बालिकाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य नहीं है :-
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • माता/पिता का नाम।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0135-2775814.
  • उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • dir.icds.ua@gmail.com.
    • dir.icds.uk@gov.in.
  • महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
    निकट नंदा की चौकी, सुद्धोवाला,
    विकासनगर रोड, देहरादून।

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Sir/ mam kya es yojna mai mata/pita ka domicile lagana jaruri hai ??

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