दिल्ली महिला पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
दिल्ली CM
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हाइलाइट
  • दिल्ली महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 2,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दिल्ली महिला पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 011-23832588.
    • 1031.
  • दिल्ली महिला पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- edistrict-grievance@supportgov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली महिला पेंशन योजना।
लाभ 2,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी
  • विधवा महिला।
  • तलाकशुदा महिला।
  • निराश्रित महिला।
  • पति से अलग हुई महिला।
  • परित्यक्त महिला।
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • दिल्ली में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत है जिनके पास अपनी कमाई का कोई साधन नहीं।
  • अपनी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है।
  • पर इस समस्या का निवारण अब दिल्ली सरकार ने एक योजना की शुरुआत कर कर दिया है।
  • दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रही संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली महिला पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।
  • दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस पेंशन योजना को दिल्ली में बहुत से नाम से जाना जाता है जैसे :-
    • "संकटग्रत महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना।"
    • " दिल्ली विधवा पेंशन योजना।"
    • "दिल्ली संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन योजना।"
  • जैसा की नाम से जाना जा सकता है की दिल्ली सरकार का ये पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में रह रही औरआर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुँचाना है।
  • पेंशन योजना का लाभ दिल्ली में निवास कर रही 5 वर्ग की महिलाये ले सकती है :-
    • विधवा महिला।
    • तलाकशुदा महिला।
    • निराश्रित महिला।
    • पति से अलग हुई महिला।
    • परित्यक्त महिला।
  • दिल्ली महिला पेंशन का लाभ केवल उक्त वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा।
  • दिल्ली सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को दिल्ली महिला पेंशन योजना के तहत 2,500/- रूपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • इस पेंशन धनराशि का प्रयोग प्रदेश की महिलाएं अपनी दिनचर्या में होने वाले खर्च पर कर सकती है।
  • पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली में पिछले 5 वर्ष से निवास कर रही हो और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- रूपये से अधिक न हो।
  • दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दे रखी है।
  • लाभार्थी महिला दिल्ली महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है जो की दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और नई दिल्ली म्युनिसिपल कौंसिल के पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • दिल्ली महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 2,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन।

पात्रताएं

  • लाभार्थी महिला दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रही हो।
  • लाभार्थी महिला निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग से सम्बंधित हो :-
    • विधवा महिला।
    • तलाकशुदा महिला।
    • पति से अलग हुई महिला।
    • निराश्रित महिला।
    • परित्यक्त महिला।
  • लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
  • महिला किसी और माध्यम से सरकारी आर्थिक सहायता न प्राप्त कर रही हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • दिल्ली में 5 वर्ष से निवास करने का प्रमाण।
  • आयु से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज़।
  • आधार कार्ड।
  • बीपीएल कार्ड। (अगर हो तो)
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवा लाभार्थी के लिए)
  • तलाक की डिक्री। (तलाकशुदा लाभार्थी के लिए)
  • सेपरेशन के दस्तावेज़। (पति से सेपरेट हुई लाभार्थी के लिए)
  • मोबाइल नम्बर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बैंक खाते का विवरण।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • दिल्ली महिला पेंशन योजना में संकट से जूझ रही पात्र महिलायें ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है।
  • पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसे अच्छे से भरना होगा।
  • समस्त दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
  • उसके बाद दिल्ली महिला पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ जिला महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में जमा करा देना है।
  • जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
  • जांच में पात्र पायी गयी महिलाओं को प्रति माह 2,500/- रूपये की पेंशन उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • दिल्ली महिला पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 011-23832588.
    • 1031.
  • दिल्ली महिला पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- edistrict-grievance@supportgov.in.
  • दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार,
    महाराणा प्रताप आईएसबीटी काम्प्लेक्स,
    कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।
    110006 .

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3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) केन्द्रीय सरकार
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टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

मैं अपने पति से अलग रहती हूं,मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पहले मै नौकरी करती थी पर मेरी age ज्यादा होने के कारण मैं नौकरी भी नही कर सकती मेरे पास कोई मकान भी नही है, रिश्तेदार मेरी हेल्प करतेहैं

पर्मालिंक

टिप्पणी

I am live in last 9 years alone with my daughter..I don't have my house.i am still living on rent last 10 years.i don't have any income source of money .

पर्मालिंक

आपका नाम
SUMALIKA
टिप्पणी

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836894****

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