हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित पेंशन देय होगी।:-
      • 60 से 69वर्ष की आयु वाले पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह।
      • 70 वर्ष या उसे अधिक आयु वाले पुरुष को 1,700/-रुपए प्रति माह।
      • 60 से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओ को 1,500/-रुपए प्रति माह।
      • 70 वर्ष या उसे अधिक आयु वाली महिलाओ को 1,700/-रुपए प्रति माह।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
लाभ वृद्ध जनो को प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के वृद्ध जन जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है।।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश।
आवेदन का तरीका हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से ।

योजना के बारे में

  • हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुवात हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की वृद्ध अवस्था में वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध जनो को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • 60 से 69  तक के आयु वाले पुरुष को 1,000/-रुपए प्रति माह तथा जिन पुरुषो की आयु  70 वर्ष या उसे अधिक है
      उन्हें 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • 60 से 69 तक के आयु वाली महिलाओ को 1,500/-रुपए प्रति माह तथा जिन महिलाओ की आयु 70 या उसे अधिक है
      उन्हें 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
  • वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना के अंतर्गत कोई आय सिमा नहीं रखी गई है।
  • आवेदक पुरुष एवं महिला की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    लिंग आयु पेंशन की राशि
    पुरुष 60-69 1,000/-रुपए प्रति माह।
    70 या उसे अधिक 1,700/-रुपए प्रति माह।
    महिला 60-69 1,500/-रुपए प्रति माह।
    70 या उसे अधिक 1,700/-रुपए प्रति माह।

पात्रताएं

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला/ पुरुष की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
    लिंग आयु
    पुरुष 60 वर्ष या उसे अधिक
    महिला 60 वर्ष या उसे अधिक

आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।

आवेदक प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
  • आवेदक हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है:-
    • विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर के।
    • संबंधित तहसील कल्याण विभाग से।
    • जिला कल्याण अधिकारी विभाग से।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत आवश्यक दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

Hi
My father is 70year old and he has applied for pension but Pradhan is saying he is not eligible as my mother gets government pension.
Do let me know the actual policy.

Regards
Gitika

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