राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
Scheme Open
राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लोगो।
हाइलाइट
  • रोजगार प्राप्ति एवं शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा।
  • कोचिंग के लिए अपने आवास को छोड़ने पर रहने-खाने हेतु अभ्यर्थी को 40,000/- रुपए की सहायता राशि की सुविधा। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141 2226638.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support.sje@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना।
आरंभ वर्ष 2021-2022
लाभार्थी
  • निम्नलिखित श्रेणी के छात्र:-
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग।
    • अति पिछड़ा वर्ग।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
    • अल्पसंख्यक वर्ग।
लाभ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु फ्री कोचिंग।
नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • प्रदेश में बहुत से प्रतिभावान बच्चे है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते है।
  • परन्तु कोचिंग संस्थानों की आसमान छूती फीस के आगे ये बच्चे अपने घुटने तक देते है।
  • परन्तु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू कर राजस्थान सरकार में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की थी।
  • इससे वर्ष 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में तैयारी कर रहे प्रतिभावान और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को अच्छे कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराना है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा अब छात्रों की ओर से कोचिंग संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले समस्त शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
  • इस योजना को प्रदेश में "राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना" या "राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना" या "राजस्थान फ्री कोचिंग स्कीम" के नाम से भी जाना जाता है।
  • निःशुल्क कोचिंग का लाभ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर और निम्नलिखित वर्गों के छात्रों को ही मिलेगा :-
    • अनुसूचित जाति (एससी)।
    • अनुसूचित जनजाति (एसटी)।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)।
    • अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)।
    • अल्पसंख्यक वर्ग (Minority)।
  • अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 15,000 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • अभ्यर्थियों का मैरिट के अनुसार योजना में फ्री कोचिंग के लिए चयन किया जायेगा।
  • अभ्यर्थी कक्षा 11 एवं 12 में शैक्षिक कोर्स हेतु / कॉलेज के अंतिम दो वर्षो में रोजगार हेतु कोचिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल राजस्थान एकल लॉग इन (SSO) पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
  • योजना में चयनित छात्रों की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
  • एसटी वर्ग हेतु योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं EWS वर्ग हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कर निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते है।

योजना के तहत लाभ

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु दी जाने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है :-
    प्रतियोगी परीक्षा राशि (रुपयों में) अवधि न्यूनतम योग्यता
    यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग हेतु 75,000/- रुपए 1 वर्ष
    • स्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत।
    • बारवीं कक्षा में 70% अंक।
    अन्य संस्थानों से कोचिंग हेतु 50,000/- रुपए 1 वर्ष
    • स्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत।
    • बारवीं कक्षा में 60% अंक।
    आरपीएससी द्वारा आयोजित
    सिविल सेवा परीक्षा या
    अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
    प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग हेतु
    50,000/- रुपए
    1 वर्ष
    • स्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत।
    • बारवीं कक्षा में 65% अंक।
    अन्य संस्थानों से कोचिंग हेतु
    40,000/- रुपए
    1 वर्ष
    • स्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत।
    • बारवीं कक्षा में 55% अंक।
    आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर,न्यूनतम पे लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं 20,000/- रुपए 6 माह
    • स्नातक या स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत।
    • बारवीं कक्षा में 50% अंक।
    रीट परीक्षा (राजस्थान अध्यापक पत्रता परीक्षा) 15,000/- रुपए 4 माह
    • बी.एड/ एसटीसी।
    • बारवीं कक्षा में 50% अंक।
    आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक, पे लेवल 5 से ऊपर, एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं 10,000/- रुपए 4 माह
    • स्नातक में अध्ययनरत/ बारवीं व RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/ उच्च स्तरीय
      कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा।
    • बारवीं कक्षा में 50% अंक।
    कांस्टेबल परीक्षा 10,000/- रुपए 4 माह
    • दसवीं कक्षा में 50% अंक।
    इंजीनियरिंग/ मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग हेतु प्रति वर्ष
    70,000/- रुपए
    2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)
    • दसवीं कक्षा में 70% अंक।
    अन्य संस्थानों से कोचिंग हेतु प्रति वर्ष
    55,000/- रुपए
    2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)
    • दसवीं कक्षा में 60% अंक।
    क्लैट परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग हेतु 40,000/- रुपए 1 वर्ष
    • दसवीं कक्षा में 60% अंक।
    अन्य संस्थानों से कोचिंग हेतु 25,000/- रुपए 1 वर्ष
    • दसवीं कक्षा में 50% अंक।
  • अब योजना के अंतर्गत वाणिज्य संकाय में सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी परीक्षा की भी कोचिंग की सुविधा दी जायेगी एवं 10% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान भी रखा जायेगा।
  • अभ्यर्थी को कोचिंग हेतु दूसरे शहर जाने पर आवास / भोजन इत्यादि के लिए 40,000/- रुपए का भुगतान भी किया जायेगा।

राशि की भुगतान प्रक्रिया

  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान दो चरणों में आधार बेस्ड उपस्तिथि रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।
  • पहली क़िस्त (60 प्रतिशत) कोचिंग संस्थान को कोचिंग शुरू होने के बाद दी जायेगी।
  • दूसरी क़िस्त (40 प्रतिशत ) का भुगतान कोचिंग संस्थान को कोचिंग पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
  • अभ्यर्थी को कोचिंग हेतु दूसरे शहर जाने पर आवास / भोजन इत्यादि के लिए 40,000/- रुपए का भुगतान भी दो चरणों में किया जायेगा।
  • विभाग के छात्रावास में रहने पर यह राशि देय नहीं होगी।

पात्रता

  • अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अभ्यर्थी निम्न वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए :-
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग।
    • अति पिछड़ा वर्ग।
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
    • अल्पसंख्यक वर्ग।
  • अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • अगर माता-पिता राज्य सरकार में कार्यरत है तो मैट्रिक्स लेवल -11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।
  • अभ्यर्थी ने पहले योजना से लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • अभ्यर्थी ने जिस परीक्षा के तैयारी करनी है उसके लिए पात्र हो।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने के दौरान लाभाथी छात्र के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
    • राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जनाधार कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक अकाउंट नंबर व आईएफएससी कोड।
    • कक्षा 10 वीं / 12वीं की अंकतालिका के साथ शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज।

आवेदन कैसे करें

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार के एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए छात्र जरुरी दस्तावेजों के साथ ई -मित्र सेंटर पर जाकर भी अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कर सकते है।
  • स्वयं आवेदन करने के लिए पर एसएसओ पोर्टलपर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करे।
  • रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करे औरSJMSपर क्लिक करे।
  • लॉगिन हो जाने और SJMS पर क्लिक करने के पश्चात 'List of Schemes' के टैब पर क्लिक करे।
  • छात्र को लिस्ट में से 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के आगे लिखे 'Apply' पर क्लिक करना होगा।
  • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का आवेदन पत्र खुल जाने के पश्चात छात्र को निम्न जानकारी फॉर्म में भरनी होगी :-
    • अपनी निजी जानकारी।
    • अपने बैंक अकाउंट की जानकारी।
    • उतीर्ण परीक्षा व उसके परिणाम की जानकारी।
    • छात्र को जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे :-
    • जन आधार।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र।
    • शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज।
    • EWS वर्ग से होने पर EWS प्रमाण पत्र।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करे।
  • सिस्टम द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।
  • छात्र एप्लीकेशन नंबर को नोट कर ले, इस नंबर द्वारा आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी इसी पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी।
  • सम्बंधित विभाग के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
  • जाँच में चुने गए लाभार्थी छात्रों की कोचिंग फीस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • अभ्यर्थी द्वारा किये गए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के आवेदन पत्र उसकी श्रेणी के आधार पर सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी को भेजे जायेंगे।
  • सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी आवेदन की जाँच कर 15 दिन में उसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।
  • स्वीकार्य आवेदन पत्रों की मैरिट जारी कर, सूची सम्बंधित कोचिंग संस्थानों को भेज दी जायेगी।
  • मैरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्यता (12वीं या 10वीं) परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर किया जायेगा।
  • CBSE बोर्ड प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जायेगा जबकि RBSE बोर्ड में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जायेगा।
  • अभ्यर्थियों का चयन करते समय प्रयास किया जायेगा की लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141-2226638.
  • राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support.sje@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार,
    G-3 / 1, अंबेडकर भवन,
    राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र,
    जयपुर -302005.

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

में अनुप्रति योजना मे चयनित अभ्यर्थि हु मेने मेडिकल के लिए कोसिंग की थी लेकिन हॉस्टल फीस मुझे भी तक नही मिली और में विभाग के हॉस्टल में नही था
मेने रूम एसिसमेंट भी कोचिंग में जमा करवाया लेकिन अभी तक मुझे हॉस्टल फीस के बारे कोई सूचना नहीं मिली

पर्मालिंक

टिप्पणी

Apply ke time utkarsh coaching choose ki but use change karne PR ESI institute Mila jisme vo course available nhi hai to dobara institute kese change kare

पर्मालिंक

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Komal
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