राजस्थान अनुप्रति योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1,00,000/- रूपये।
    • राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000/- रूपये।
    • राष्ट्र स्तर की प्रोफेशनल/ तकनिकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000/- रूपये से लेकर 50,000/- रूपये तक। राजकीय मेडिकल/ इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141 2226638.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
  • राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support.sje@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान अनुप्रति योजना।
आरंभ वर्ष 2005.
लाभार्थी
  • राष्ट्रीय / राजकीय स्तर की सूचीबद्ध संस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित निम्न वर्ग के छात्र :-
    • एससी (अनुसूचित जाति)
    • एसटी (अनुसूचित जनजाति)
    • एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग)
    • ओबीसी-बीपीएल (अन्य पिछड़ा वर्ग)
    • सामान्य-बीपीएल (सामान्य पिछड़ा वर्ग)
लाभ
  • सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1,00,000/- रुपये।
  • आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000/- रुपये।
  • राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल/ तकनिकी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000/- रुपये से 50,000/- रुपये ।
  • राजकीय मेडिकल/ इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000/- रुपये।
नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका राजस्थान अनुप्रति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • राजस्थान अनुप्रति योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए की गई थी।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना द्वारा राज्य सरकार पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सूचीबद्ध संस्थानों की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है।
  • इस योजना को "राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति स्कीम" या "राजस्थान चीफ मिनिस्टर अनुप्रति योजना" या "राजस्थान चीफ मिनिस्टर अनुप्रति स्कीम" के नाम से भी जाना जाता है।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना मुख्यतः पिछड़े वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखते हुवे शुरू की गयी थी जिससे वो बिना आर्थिक संकट का सोचता हुवे अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
  • देश भर में आयोजित कराई जाने वाले केंद्र और प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित छात्रों को अब राजस्थान सरकार अनुप्रति योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना में केवल निम्नलिखित वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों को ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • एससी (अनुसूचित जाति)।
    • एसटी (अनुसूचित जनजाति)।
    • एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग)।
    • ओबीसी - बीपीएल (अन्य पिछड़ा वर्ग)।
    • सामान्य - बीपीएल (सामान्य पिछड़ा वर्ग)।
  • निम्न राष्ट्रीय/ राजकीय स्तर के सूचीबद्ध संस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रों को अनुप्रति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :-
    • संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा (सिविल सेवा परीक्षा)।
    • राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रवेश परीक्षा आरएएस।
    • आईआईटी (जेईई एडवांस्ड)।
    • आईआईएम (कैट)।
    • एआईआईएमएस (नीट)।
    • नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी (क्लैट)।
    • राष्ट्रीय स्तर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी (जेईई)।
    • राजकीय इंजिनियरिंग/ मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा (आरपीईटी/ आरपीएमटी) इत्यादि।
  • छात्रा द्वारा उत्तीर्ण की गयी प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार न्यूनतम 10 हज़ार रूपये से लेकर अधिकतम 65 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता लाभार्थी को राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत दी जाएगी।
  • पात्र छात्र राजस्थान अनुप्रति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर लाभ ले सकते है।
  • राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अनुप्रति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।

योजना के तहत लाभ

  • राजस्थान अनुप्रति योजना के तहत राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल के छात्रों को निम्नलिखित प्रोत्साहन की राशि देय होगी :-
    संस्थान का नाम प्रवेश परीक्षा का नाम पाठ्यक्रम का नाम प्रोत्साहन राशि
    (रुपयों में)
    संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा प्रारम्भिक परीक्षा 65,000/- रुपये।
    मुख्य परीक्षा 30,000/- रुपये।
    साक्षात्कार में चयन पर 5,000/- रुपये।
    कुल योग 1,00,000/- रुपये।
    राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त
    प्रतियोगी परीक्षा
    राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा प्रारम्भिक परीक्षा 25,000/- रुपये।
    मुख्य परीक्षा 20,000/- रुपये।
    साक्षात्कार में चयन पर 5,000/- रुपये।
    कुल योग 50,000/- रुपये।
    आई आई टी, आई टी बी.एच.यू., आई.एस.एम. आईआईटी,जेईई बी.टेक 50,000/- रुपये।
    आई आई एम कैट एमबीए 50,000/- रुपये।
    एआईआईएमएस (एम्स) नीट एम.बी.बी.एस 50,000/- रुपये।
    इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स बेंगलोर नीट/जेईई बी.एस 50,000/- रुपये।
    इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च,
    इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी
    नीट/जेईई/
    केवाईपीवाई
    बी.एस-एम.एस बी.टेक 50,000/- रुपये।
    राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज नीट परीक्षा एम.बी.बी.एस 40,000/- रुपये।
    राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान
    (एनआईटी)
    जेईई बी.टेक 40,000/- रुपये।
    सूचीबद्ध नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी क्लैट विधि स्नातक 40,000/- रुपये।
    राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज या
    सूचीबद्ध इंजिनियरिंग कॉलेज
    आरपीईटी बी.टेक/बी.ई 10,000/- रुपये।
    राजकीय मेडिकल कॉलेज या
    सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज
    आरपीएमटी एम.बी.बी.एस 10,000/-रुपये।

पात्रताये

  • अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अभ्यर्थी निम्न में से किसी एक वर्ग से सम्बंधित हो :-
    • अनुसूचित जाति।
    • अनुसूचित जनजाति।
    • विशेष पिछड़ा वर्ग बीपीएल।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल।
    • सामान्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता - पिता की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्र द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
  • छात्र ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में दाखिला ले लिया हो।

लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे :-
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आई डी।
    • अभ्यर्थी का बैंक अकाउंट नंबर।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • शपथ पत्र।
    • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक :-
      • बीपीएल राशन कार्ड।
      • बीपीएल मेडिकल डायरी।
      • बीपीएल होने का प्रमाण पत्र, विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र) या अधिशासी अधिकारी (शहरी क्षेत्र) द्वारा।
    • उत्तीर्ण परीक्षा का एडमिट कार्ड एवं परिणाम की प्रति।
    • पहचान पत्र हेतु निम्न में से कोई एक :-
      • भामाशाह कार्ड।
      • आधार कार्ड।
      • पैन कार्ड।
      • पासपोर्ट।
    • परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षण संसथान में प्रवेश के फीस की रसीद।

आवेदन कैसे करें

  • राजस्थान अनुप्रति योजना के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए छात्र जरुरी दस्तावेजों के साथ ई -मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन भर सकते है।
  • स्वयं आवेदन करने के लिए पर एसएसओ पोर्टल पर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करे।
  • रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात पोर्टल द्वारा भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करे और SJMS पर क्लिक करे।
  • लॉगिन हो जाने और SJMS पर क्लिक करने के पश्चात 'List of Schemes' के टैब पर क्लिक करे।
  • छात्र को लिस्ट में से 'अनुप्रति स्कीम ' के आगे लिखे 'Apply' पर क्लिक करना होगा।
  • राजस्थान अनुप्रति योजना का फॉर्म खुल जाने के पश्चात छात्र को निम्न जानकारी फॉर्म में भरनी होगी :-
    • अपनी निजी जानकारी।
    • अपने बैंक अकाउंट की जानकारी।
    • उतीर्ण परीक्षा व उसके परिणाम की जानकारी।
  • छात्र को जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे :-
    • जन आधार।
    • आय प्रमाण पत्र। 
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र।
    • एडमिट कार्ड।
    • शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करे।
  • सिस्टम द्वारा एक एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।
  • छात्र एप्लीकेशन नंबर को नोट कर ले, इस नंबर द्वारा आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी इसी पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी।
  • आवेदन पत्र का सत्यापन हो जाने और सही पाए जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

आवेदन की समय सीमा

  • लाभार्थी छात्र को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में आर्थिक सहायता का लाभ लेने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के छ: माह के अंदर आवेदन करना होगा।
  • जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र सही पाए जाने पर दो महीने में ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि सीधे छात्र के खाते में डाल दी जायेगी।
  • मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में आवेदन पत्र छ: माह से बारह माह के भीतर प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी को कारण प्रस्तुत करना होगा।
  • विभाग के आयुक्त/ निदेशक की स्वीकृति के बाद इन आवेदनों का निवारण किया जायेगा।
  • एक साल के उपरांत आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, इसलिए कृपया आवेदन समय पर भरें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0141 2226638.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर :- 18001806127.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल अधिकारी फ़ोन नम्बर :- 141-2220194.
  • राजस्थान अनुप्रति योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- support.sje@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार,
    G-3 / 1, अंबेडकर भवन,
    राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र,
    जयपुर -302005.

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