प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Wed, 26/06/2024 - 15:18
केन्द्रीय सरकार CM
Scheme Open
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) Logo
हाइलाइट
  • नए और मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी की प्रदान की जाएगी।
  • कार्यक्रम के तहत लाभार्थी 35% तक सब्सिडी का लाभ ले सकते है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेल्पलाइन नंबर:- 022-26711017
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेल्पडेस्क ईमेल:- ykbaramatikar.kvic@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
आरंभ वर्ष 2008
लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अति लघु उद्योग को स्थापित के लिए सहायता प्रदान की जायगी।
लाभार्थी कोई भी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत संस्थाएं, सहकारी समिति और धर्मार्थ ट्रस्ट।
नोडल विभाग खादी और ग्रामोद्योग आयोग।
आवेदन का तरीका आवेदक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था।
  • इस योजना को प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।
  • इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को स्व-रोज़गार के अवसर प्राप्त हो पाएंगे।
  • दैनिक वेतन आय के बढ़ने से भी रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी।
  • इस योजना के तहत हर एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • नये और मौजूदा उद्यम दोनों ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • लाभार्थियों का प्रमाणीकरण कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक द्वारा जिला स्तर पर करा जाएगा।
  • बैंक द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 90% और विशेष वर्ग के लिए 95% तक परियोजना की लागत को स्वीकृति दे दी जाएगी।
  • लाभार्थी को ऋृण राशि 3 से 7 वर्षो के अंतर्गत ब्याज के साथ चुकानी होगी।
  • वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया, जिससे सभी पात्र आवेदक योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सके।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • सरकार द्वारा नये और मौजूदा उद्यमो को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सब्सिडी दी जाएगी:-
    नये उद्यमों के लिए मौजूदा उद्यमों के लिए
    नये उद्यमों के लिए अधिकतम परियोजना लागत उत्पादन क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये और व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये स्वीकार्य होगी। विनिर्माण क्षेत्र के उन्नयन के लिए अधिकतम परियोजना राशि 1 करोड़ रुपये तय किये गए है।
    आवेदकों के योगदान के अलावा जो भी परियोजना की बची हुई लागत होगी, वो बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। मौजूदा व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के उन्नयन के लिए परियोजना राशि अधिकतम 25 लाख रुपये स्वीकृत की जाएगी।
    यदि परियोजना की राशि विनिर्माण और व्यवसाय या निजी क्षेत्र के लिए तय की गयी सीमा से अधिक है तो बैंक बाकि राशि बैंक द्वारा किसी भी सरकारी सब्सिडी के साथ प्रदान की जाएगी। यदि परियोजना की राशि विनिर्माण और व्यवसाय या निजी क्षेत्र के लिए तय की गयी सीमा से अधिक है तो बैंक बाकि राशि बैंक द्वारा किसी भी सरकारी सब्सिडी के साथ प्रदान की जाएगी।

    शहरी और ग्रामीण सामान्य आवेदकों को 15% और 25% सब्सिडी मिलेगी।
    शहरी और ग्रामीण विशेष वर्ग के आवेदकों को 25% और 35% सब्सिडी मिलेगी।

    उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्य लाभार्थियों के लिए 20% और बाकि अन्य क्षेत्रों के लिए 10% सब्सिडी उपलब्ध है

पात्रता

नये उद्यमों के लिए

  • व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत सभी स्वयं सहायता समूह, उत्पादन सहकारी समितियां, सोसाइटी रजिस्टेशन ऐक्ट के तहत पंजीकृत संस्थान और चैरिटेबल ट्रस्ट सभी पात्र है।
  • परियोजना के लिए हर एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के तहत नई परियोजना के लिए सहायता की कोई सीमा नहीं है।
  • यदि आवेदक निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये की परियोजना स्थापित करना चाहता है और व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक की परियोजना स्थापित करने के लिए आवेदक का 8वीं कक्षा पास होना जरुरी है।
  • इस योजना के तहत केवल नई परियोजनाओं को ही स्वीकृति दी जाएगी।
  • यदि मौजूदा उद्यम ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत पहले से लाभ लिया है तो वे इस योजना के आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के तहत केवल पूंजीगत व्यय परियोजना को ही वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • भूमि लागत को परियोजना की लागत से अलग रखा जाएगा।
  • अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए तैयार शेड की लागत या लंबी लीज या किराये के वर्कशेड/कार्यशाला की लागत को परियोजना में शामिल किया जा सकता है।

मौजूदा उद्यमों के लिए

  • योजना के लिए पहले से लिया हुआ ऋृण दिए गए समय के भीतर चुकाना होगा।
  • उद्यम का टर्नओवर अच्छा होना चाहिए और भविष्य में आगे बढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए।
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सब्सिडी को लॉक-इन अवधि के 3 साल के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन करते समय आवेदक को ध्यान रखना होगा की उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज आवयशक हो:-
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
    • ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र।
    • परियोजना की रिपोर्ट।
    • शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।
    • पैन कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज।

आवेदन की प्रक्रिया

नये उद्यमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • नये उद्यमो को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "नए पंजीकरण " पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद पंजीकरण पत्र में पूछे गए सभी विवरणों को भरना है।
  • विवरण भर कर पंजीकरण पत्र को जमा कर देना है। इसके बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भेजा जायगा।
  • उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करना है।
  • उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर कर सभी आवयशक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को एक बार अच्छे से जांच करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाई गयी जिला स्तरीय निगरानी समिति सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन करेगी।
  • सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा।

मौजूदा उद्यमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • मौजूदा उद्यमो को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके बाद 'मौजूदा उद्यमो के लिए आवेदन पत्र ' पर क्लिक करना है, उड़के बाद सामने एक पॉप - अप विंडो आएगी जिसमे से ऑनलाइन आवेदन पत्र को क्लिक करना है।
  • उसके बाद सभी जरूरी विवरण के साथ साथ पिछले ऋण स्वीकृति का विवरण भी भरना होगा।
  • इसके बाद सभी दस्तावेज उपलोड कर दे।
  • इसके बाद आवेदन पत्र को अच्छे से जांच करने के बाद जमा कर दे।
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाई गयी जिला स्तरीय निगरानी समिति सभी आवेदन पत्रों और उद्यमों का सत्यापन करेगी।
  • सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन पत्र क्षेत्रीय भाषा में

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: शिक्षा

Sno CM Scheme सरकार
1 PM Scholarship Scheme For The Wards And Widows Of Ex Servicemen/Ex Coast Guard Personnel केन्द्रीय सरकार
2 बेगम हज़रत महल छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार
3 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya केन्द्रीय सरकार
4 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्द्रीय सरकार
5 Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana(DDU-GKY) केन्द्रीय सरकार
6 श्रेष्ठ योजना केन्द्रीय सरकार
7 राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार
8 रेल कौशल विकास योजना केन्द्रीय सरकार
9 स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार
10 प्रगति छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार
11 सक्षम छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार
12 Ishan Uday Special Scholarship Scheme केन्द्रीय सरकार
13 Indira Gandhi Scholarship Scheme for Single Girl Child केन्द्रीय सरकार
14 नयी उड़ान योजना केन्द्रीय सरकार
15 Central Sector Scheme of Scholarship केन्द्रीय सरकार
16 North Eastern Council (NEC) Merit Scholarship Scheme केन्द्रीय सरकार
17 अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र निःशुल्क कोचिंग योजना केन्द्रीय सरकार
18 जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) द्वारा सिविल सेवा के लिए मुफ्त कोचिंग योजना केन्द्रीय सरकार
19 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सिविल सेवा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना केन्द्रीय सरकार
20 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न्यायिक सेवा नि:शुल्क कोचिंग योजना केन्द्रीय सरकार
21 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एसएससी सीजीएल नि:शुल्क कोचिंग योजना केन्द्रीय सरकार
22 पीएम यशस्वी योजना - 2022 केन्द्रीय सरकार
23 सीबीएसई उड़ान योजना केन्द्रीय सरकार
24 अतिया फाउंडेशन द्वारा सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार
25 स्नातकोत्तर छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय सरकार

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format