छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना लोगो।
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ
    • केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा।
    • यह लाभ केवल दो बालिकाओ तक ही सिमित होगा।
    • बालिका के 18 वर्ष तक अविवाहित होने एवं कक्षा 12 पास करने पर एक लाख रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
    • धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना
आरंभ वर्ष 2014
लाभ पात्र बालिका को कक्षा 12 पास करने और 18 वर्ष तक शादी न होने की स्थिति में एक लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी।
लाभार्थी गरीबी रेखा अंतर्गत आने वाले परिवार की बालिका।
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम द्वारा स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य की जनता की हित हेतु कई कल्याणकारी योजनाओ को लागु करती आयी है।
  • उनका मुख्य उदेश्य प्रदेश की जनता को सब तरह की सुख सुविधाएं मुहैया करना है।
  • लेकिन पीछे कुछ समय से राज्य में गिरते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या से छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित है।
  • सन 2001 हुई जनगणना के मुकाबले 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात घटकर 1000:964 रह गया जो की वर्ष 2001 में 1000:975 था।
  • इस घटते लिंगानुपात तथा समाज में लड़कियों के प्रति सोच को बढ़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा "नोनी सुरक्षा योजना" को लागु किया गया।
  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों की शैक्षणिक तथ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है।
  • इसकी मदद से बालिकाओ के आने वाले उज्जवल भविष्य की एक मजबूत आधारशिला रखी जाएगी।
  • राज्य के लोगो में बालिकाओ के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के साथ;
  • राज्य में हो रही बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी को प्रथा को रोकने में सहायक होगी।
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो राज्य के मूल निवासी है योजना का लाभ ले सकते है।
  • छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओ तक ही सिमित है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2014 के पश्चात हुआ है।
  • योजना अनुरूप राज्य में बालिकाओ के प्रति शिक्षा और बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलाना है।
  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को उसके 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1 लाख रूपए की राशि दी जाएगी।
  • पात्र बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बिमा निगम को 5 वर्षो तक प्रतिवर्ष 5000 विनियोजित किये जाएंगे।
  • आवेदन से लेकर राशि के भुगतान तक सभी औपचारिकता भारतीय जीवन बिमा निगम द्वारा पूर्ण की जाएगी।
  • बालिका के नाम पर प्रथम किश्त जारी होने पर एलआईसी द्वारा योजना का बांड जारी किया जाएगा।
  • प्रथम किश्त उपरांत पंजीकृत बालिका को एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • इस यूनिक आईडी की मदद से लाभार्थी की भविष्य में पहचान एवं भुगतान सम्बन्धी औपचारिकताओ को पूर्ण किया जाएगा।
  • नोनी सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
  • किसी कारणवश जो आवेदक एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, वह अगले वर्ष यानी बालिका के जन्म के 2 वर्ष के भीतर अपने जिले के कलेक्टर से अपील करके आवेदन कर सकते है।
  • जन्म उपरान्त माता-पिता की मृत्य हो जाने पर योजना का आवेदन बालिका के 5 वर्ष होने तक भी किया जा सकेगा।
  • यदि 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि निरश्त कर दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना का लाभ
    • केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा।
    • यह लाभ केवल दो बालिकाओ तक ही सिमित होगा।
    • बालिका के 18 वर्ष तक अविवाहित होने एवं कक्षा 12 पास करने पर एक लाख रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
    • धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है, जिसकी पात्रता इस प्रकार है:-
    • योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी ही ले सकेंगे।
    • बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के पश्चात हुआ हो।
    • गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार।
    • लाभ केवल दो संतान (बालिकाओ) तक सिमित होगा।
    • तीसरी बालिका नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
    • गोद ली हुई बालिका भी नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • माता एवं पिता के पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • परिवार नियोजन प्रमाण पत्र।
    • बालिका का नवीनतम प्रमाण पत्र।
    • माता एवं पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शाशन द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल व स्वस्थ्य बिमा कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • बालिका होने सम्बंधित आंगबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/सरपंच/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
  • योजना का लाभ लेने हेतु व्यक्ति अपने गांव/मोहल्ले स्थित आंगनबाड़ी केंद्र/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करना होगा।
  • इसके लिए आपको नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
  • नोनी सुरक्षा योजना के आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
  • जिसके लिए आपको सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट के मुख्य पेज से कार्यक्रम और योजनाए के अंतर्गत "नौनी सुरक्षा योजना" का चयन करे।
  • चयन उपरांत नोनी सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो जाएगा।
  • इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले।
  • इस आवेदन फॉर्म में मांगे गए विवरण को स्पष्ट और सही ढंग से भरे।
  • आवेदन फॉर्म में बालिका की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो दिए गए स्थान पर चस्पा करे।
  • विवरण भरने के बाद पत्र अनुसार जरूरी दस्तावेज संलग्न करे।
  • भरे हुए आवेदन पत्र को आंगनबाड़ी/पार्षद/ या फिर अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दे।
  • जांच में सफल और असफल पाए गए आवेदन की जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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