हाइलाइट
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- श्रमिक परिवारों की पहली दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
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नोडल विभाग | श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे मे
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।
- छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का संचालन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से श्रमिको की पुत्री शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सकेगी।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार की केवल दो पुत्रियां ही इस योजना का लाभ का करने की पात्र है।
- योजना का उद्देश्य राज्य के श्रमिक परिवार की बेटियों को उनकी बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- श्रमिक परिवारों की पहली दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- यह योजना के अंतर्गत लाभर्थियों की प्रोत्साहन राशि सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- लोक सेवा केंद्र द्वारा।
- श्रम कार्यालय द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- श्रमिक परिवारों की पहली दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार की केवल दो पुत्रियां ही इस योजना का लाभ का करने की पात्र है।
- पुत्रियों की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष होनी चाहिए।
- बेटियों का अविवाहित होना आवश्यक है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- राशन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु का प्रमाण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा श्रम श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- श्रमिक स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से छत्तीसगढ़ श्रमेव जयते मोबाईल एप पर भी योजना के आवेदन कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
- 0771-2443513
- 0771-2443514
- 0771-2443515
- 0771-2443516
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
- श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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3 | छत्तीसगढ़ अटल विहार योजना | Chhattisgarh | |
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5 | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना | Chhattisgarh | |
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