छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना

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छत्तीसगढ CM
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हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिए जायगे।
    • 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धजनों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650 /- रूपए मिलेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
    • dpsw.cg@gov.in
    • dpsw.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018
लाभ वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन राशि के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी राज्य के सभी बुजुर्ग नागरिक।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना यह 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धाओं को आर्थिक सहायता देना है।
  • समाज कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के वृद्धजनों के जीवन स्तर एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग वर्ग को अपने ख़र्चे के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना होगा।
  • इस योजना के माध्यम से वृद्धाओं को राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की राशि दी जाती है
  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन को दिया जायगा।
  • अधिक आयु 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को प्रतिमाह 350 /- रूपए की जगह 500 /- रूपए मिलेगा।
  • इस 500 /- रूपए में से केन्द्र सरकार की और से 200 /- रूपए तथा राज्य की और से 300 /- रूपए दिया जायगा।
  • 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धाओं को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650/- रूपए मिलेगा
  • इस 650/- रूपए में से केन्द्र सरकार की और से 500 /- रूपए तथा राज्य सरकार की और से 150 /- रूपए दिया जायगा।
  • इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के वृद्धजन को ही दिया जायगा।
  • छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभार्थी छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • 60 वर्ष से 79वर्ष के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिए जायगे।
    • 80 वर्ष या उससे ऊपर वाले वृद्धजनों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह 650 /- रूपए मिलेगा।

पात्रताएं

  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
    • वृद्धा की आयु 60 वर्ष या उससे से अधिक होनी चाहिए।
    • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • BPL राशन कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • वोटर कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें के अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
  • उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
    • dpsw.cg@gov.in
    • dpsw.cg@gmail.com
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प,
    रायपुर - 492015

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