राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Tue, 30/01/2024 - 14:15
राजस्थान CM
Scheme Open
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 2,00,000/- रूपये।
    • दुर्घटना में अपंग हो जाने पर 5,000/- से लेकर 50,000/- रूपये।
      (अपंगता/ दिव्यांगता अवस्था के अनुसार)
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2227640.
    • 0141 2227115.
  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन ईमेल :- dam.schemes@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2927047.
    • 0141 2922613.
    • 0141 2922614.
  • राजस्थान राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2227914.
    • 0141 2227336.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- rsamb@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
    पंत कृषि भवन, जन पथ,
    जयपुर, राजस्थान, 302005.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 09.12.2009.
लाभ
  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 2,00,000/- रूपये।
    • दुर्घटना में अपंग हो जाने पर 5,000/- से लेकर 50,000/- रूपये।
      (अपंगता/ दिव्यांगता अवस्था के अनुसार)
नोडल एजेंसी राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान सरकार की किसानो व कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • इसे कृषक साथी योजना के नाम से 30 अगस्त 1994 को कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गयी थी।
  • 22 दिसम्बर 2004 को इस योजना का नाम बदलकर किसान जीवन कल्याण योजना कर दिया गया था।
  • 09.12.2009 को इस योजना का नाम संशोधित कर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया।
  • इस योजना को अब राजीव गांधी किसान साथी योजना या राजीव गांधी कृषक साथी सहायता स्कीम या राजीव गांधी किसान साथी स्कीम के नाम से भी प्रदेश में जाना जाता है।
  • योजना का सञ्चालन विभाग राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है।
  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों, कृषि कार्य में लिप्त व्यक्तियों, मण्डी परिसर में काम करने वाले हम्माल, पल्लेदार की कृषि कार्य या मण्डी परिसर में कार्य करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता करना है।
  • योजना के तहत मृत्यु होने की दशा में सरकार द्वारा 2,00,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • घायल होने या अंग छिन्न भिन्न होने की दशा में अवस्था के अनुसार 5,000/- रूपये से लेकर 50,000/- रूपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान प्रदेश के किसान व कृषि कार्य से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्ति व मण्डी परिसर के हम्माल, पल्लेदार ही पात्र होंगे।
  • पात्र व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से 75 वर्ष होने पर ही वो योजना के तहत पात्र माना जायेगा।
  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के राजकिसान पोर्टल द्वारा किया जा सकता है।
  • इसके अलावा मंडी समिति के कार्यालय से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत किसानो व कृषि से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी :-
    परिस्थिति सहायता राशि
    दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में 2,00,000/- रूपये।
    दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आँख, या कोई एक अंग
    अलग से काटने पर
    50,000/- रूपये।
    सिर पर चोट से कोमा में जाने या रीढ़ की हड्डी टूटने पर 50,000/- रूपये।
    सिर के बालों की डी-स्केल्पिंग हो जाने पर 40,000/- रूपये।
    सिर के बालों की आंशिक डी-स्केल्पिंग हो जाने पर 25,000/- रूपये।
    एक हाथ, पैर, पंजा, आँख, बांह आदि के अंग भंग हो
    जाने पर
    25,000/- रूपये।
    चार अंगुली कटने पर 20,000/- रूपये।
    तीन अंगुली कटने पर 15,000/- रूपये।
    दो अंगुली कटने पर 10,000/- रूपये।
    एक अंगुली कटने पर 5,000/- रूपये।
    मण्डी परिसर में कृषि/विपणन कार्य करते समय हम्माल,
    पल्लेदार, मजदूर के फ्रैक्चर हो जाने पर
    10,000/- रूपये।
    एक अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर 25,000/- रूपये।
    दो अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर 40,000/- रूपये।

पात्रताएं

  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • राजस्थान के समस्त किसान।
    • कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति/मजदूर।
    • मण्डी में कार्य करने वाले हम्माल।
    • पल्लेदार।
  • पात्र व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पात्र व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा

  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या अपंगता की दशा में ही आर्थिक सहायता देय होगी :-
    • कृषि यंत्रो का उपयोग करते समय होने वाली मृत्यु या अपंगता।
    • सिचाई हेतु कुआं खोदते या ट्यूबवैल लगाते समय।
    • ट्यूबवेल चलाते समय बिजली का करंट लगने पर।
    • खेत से गुज़रती बजली के लाइन से करंट लगने पर।
    • खेत में रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते समय।
    • कृषि या कृषि से जुड़े कार्य करते वक़्त वन्य/ पालतू/ आवारा जानवर द्वारा काटने या हमला करने पर।
    • मण्डी परिसर, या राज्य क्रय केंद्रों में कृषि यंत्र का उपयोग करते समय।
    • मंडियों में बोरियों की ढांग लगाते समय।
    • मण्डी परिसर में ट्रेक्टर ट्राली, बैल गाड़ी, भैंसा गाडी, ऊंट गाडी के पलट जाने पर।
    • मण्डी परिसर में पल्लेदार, हम्माल, मजदूर के कृषि विपणन कार्य करते समय।
    • कृषि उपज लाते समय या बेचकर जाते समय दुर्घटना हो जाने पर।
    • खेत में जाते या खेत से आते समय ट्रेक्टर, बैल गाडी, ऊंट गाडी, भैंसा गाड़ी के
      दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर।
    • कुट्टी काटने की मशीन या कृषि यंत्रो में बाल आ जाने से डी-स्केल्पिंग होने पर।
    • कृषि कार्य करते वक़्त आकाशीय बिजली गिर जाने पर।
    • कृषि या कृषि विपणन कार्य करते वक़्त रीढ़ की हादी टूट जाने पर।
    • कृषि या कृषि विपणन कार्य करते समय सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर।
    • खेत की रखवाली या पशु चराई हेतु पेड़ की छंटाई करते वक़्त।
    • खेत में बानी डिग्गी या टांके में डूबने के कारण मृत्यु होने की दशा में।
    • खेत में फसल काटते वक़्त या अनाज निकलते समय दुर्घटना हो जाने पर।
    • खेत में कृषि कार्य करते हुवे बारिश या चक्रवात के कारण पेड़ गिर जाने से हुई दुर्घटना।

परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय नहीं होगा

  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता/अपंगता की दशा में आर्थिक सहायता देय नहीं होगी :-
    • बीमारी से होने वाली मृत्यु या अपंगता/दिव्यांगता।
    • आत्महत्या करने पर।
    • नशीला पदार्थ ले लेने पर।
    • चिकित्सा या ऑपरेशन के दौरान।
    • मोटर वहां अधिनियम का उल्लंगन करने से हुई दुर्घटना।
    • गर्भ धारण या प्रसव के कारण।
    • दुर्घटना तिथि एवं मृत्यु तिथि में 90 दिन से अधिक का अंतर होने पर।
    • नाभकीय अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली मृत्यु।
    • युद्ध, ग्रह युद्ध, या देशद्रोह में शामिल होने पर।
    • विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते हुई मृत्यु।
    • विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते वक़्त हुई अपंगता/दिव्यांगता।

आवश्यक दस्तावेज

  • कृषक की दुर्घटना में मृत्यु या अपंग हो जाने की दशा में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • जनाधार कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
    • मृत्यु होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
      • एफआईआर (FIR)
      • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
      • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • घायल होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
      • सरकारी/ गैर सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी निम्न प्रकार से आवेदन कर सकते है :-
    • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
    • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा

  • आवेदक राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में आर्थिक सहायता का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र क्षेत्र के मण्डी समिति के कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त पर अच्छे से भरना होगा।
    राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे :-
    • जनाधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
  • मृत्यु होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
    • एफआईआर (FIR)
    • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • घायल होने की दशा में अनिवार्य दस्तावेज़ :-
    • सरकारी/ गैर सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • लाभार्थी को आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र की मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • मण्डी समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच कर राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भेज दिय जायेंगे।
  • सम्बंधित अधिकारीयों/ कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र व दस्तावेजों की गहनता से जाँच की जाएगी।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों पर एक माह के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य है।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने की दशा में आवेदक को लाभ की धनराशि 15 दिन के भीतर चैक/ डिमाडं ड्राफ्ट के माध्यम से दे दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा

  • लाभार्थी आवेदन राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
  • राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के राजकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी आवेदक को राजकिसान पोर्टल पर जाना होगा और राजीव गांधी कृषक/ किसान साथी सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके पश्चात जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरने पर के पश्चात अपने नाम पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा ओटीपी भेज सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन हो जाने के पश्चात राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का आवेदन पत्र पोर्टल पर आ जायेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • योजना का नाम।
    • मण्डी का नाम।
    • आवेदक का पूरा नाम।
    • आवेदक का आधार नंबर।
    • पिता का नाम।
    • आवेदन की तिथि।
    • जन्मतिथि।
    • आयु।
    • पता।
    • ईमेल आईडी आदि।
  • आवेदक के विवरण के पश्चात पीड़ित किसान/कृषक का विवरण भरना होगा।
  • उसके पश्चात बैंक और गवाह का विवरण भरना होगा।
  • निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यकता अनुसार पोर्टल पर अपलोड होंगे :-
    • जनाधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
    • एफआईआर (FIR)
    • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • सरकारी/ गैर सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात आवेदक को राजीव गांधी किसान साथी योजना के आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है।
  • उसके बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • आवेदन पत्र जमा होने की तिथि से एक माह के भीतर स्वीकृति देना अनिवार्य है।
  • स्वीकृत हो जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवेदक को लाभ की धनराशि चैक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • दुर्घटना या मृत्यु की तिथि से 6 माह के भीतर राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • आवेदन पत्र विलम्ब के कारण को दर्शाते हुवे 6 माह बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • दुर्घटना या मृत्यु के 15 माह बाद कोई भी आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  • 75 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
  • सर्पदश या जेहरीले जानवर के काट लेने से हुई मृत्यु की दशा में एफआईआर की जगह पंचनामा और राजकीय चिकिसक का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
  • लाभार्थी को अकाउंट पेयी का चैक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लाभ की धनराशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत राजकीय डॉक्टर में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथी के समस्त सरकारी डॉक्टर शामिल होंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2227640.
    • 0141-2227115.
  • राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन ईमेल :- dam.schemes@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2927047.
    • 0141-2922613.
    • 0141-2922614.
  • राजस्थान राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141 2227914.
    • 0141 2227336.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- rsamb@rajasthan.gov.in.
  • राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
    पंत कृषि भवन, जन पथ,
    जयपुर, राजस्थान, 302005.

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

टिप्पणी

sarkar ye yojana hmse chupa kr rkhti hai. mjhe to pata hi ni tha esi bhi koi rajeev gandhi krishak krishak sahayta yojana hai. mere papa ki 6 mahine phle hi saanp ke kaatne se death ho gyi thi. kya me ab iske liye apply kr skta hu?

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन