राजस्थान जन आधार योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान जन आधार योजना लोगो ।
हाइलाइट
  • राजस्थान जन आधार योजना में आवेदन करने वाले नागरिको को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है।
    • इसका उपयोग पहचान, पते और रिश्ते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान जन आधार अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2921336
    • 0141-2850287
  • राजस्थान जन आधार अथॉरिटी हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • Janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
    • helpdesk.janaadhaar@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान जन आधार योजना।
आरंभ होने की तिथि 18 दिसंबर 2019 
लाभ राज्य के परिवारों की जन-सांखियकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का
डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है।
नोडल विभाग राजस्थान आयोजना विभाग।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन जन-आधार अथॉरिटी पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान जन-आधार योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया।
  • योजना का उदेश्य राज्य के परिवारों की जन-सांखियकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है।
  • राज्य के सभी निवासी एवं परिवार पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है।
  • परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाता है।
  • यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है।
  • राजस्थान जन आधार योजना में आवेदन करने वाले नागरिको को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है।
    • इसका उपयोग पहचान, पते और रिश्ते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
  • नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय पहचान संख्या सहित एक बारीय निःशुल्क जन-आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है।
  • तथा इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है।
  • भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति राजस्थान जन आधार योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान जन आधार योजना में आवेदन करने वाले नागरिको को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है।
    • इसका उपयोग पहचान, पते और रिश्ते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

पात्रता

  • राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगी:-
    • राजस्थान राज्य के सभी निवासी एवं परिवार।
    • परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाता है।
    • यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान जन आधार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक जन-आधार अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकता है।
  • साथ ही ई-मित्र की मदद से भी आवेदन किया जा सकता है।
  • जन-आधार अथॉरिटी की वेबसाइट पर सवप्रथम जन-आधार एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • इसके पश्चात् सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा इस ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जायेगा |
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद सिटीजन एनरोलमेंट फॉर्म को खोलने के लिए सिटीजन एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात् सिटीजन एनरोलमेंट फॉर्म में रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है।
  • जिसके पश्चात आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान जन आधार अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2921336
    • 0141-2850287
  • राजस्थान जन आधार अथॉरिटी हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • Janaadhaar.des@rajasthan.gov.in
    • helpdesk.janaadhaar@rajasthan.gov.in
  • राजस्थान जन आधार अथॉरिटी पता:-
    आईटी बिल्डिंग, योजना भवन
    परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,
    जयपुर, राजस्थान भारत - 302005

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