राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Tue, 19/09/2023 - 16:43
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क स्कूटी दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत 5000/- फ्री स्कूटी दिया जा रहा है।
    • आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण ख़रीदने के लिए 20,000/- हजार रूपए का अनुदान दिया जायगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0141-2226997
    • 1800-1806127
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना।
आरंभ होने की तिथि

2021.

लाभ

दिव्यांग व्यक्तियों को फ्री स्कूटी प्रदान किया जा रहा है।

लाभार्थी राज्य के दिव्यांग व्यक्ति।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग , राजस्थान।
आवेदन का तरीका राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना यह 2021 में राजस्थान सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाना है।
  • इस योजना के तहत दिव्यांग छात्र /छात्रों , एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है।
  • 'सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जायगी।
  • दिव्यांग व्यक्ति जो गरीब है उन्हें ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उनका विकास हो सके।
  • मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति या छात्र को अपना कार्य करने के लिए या कार्य पर जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा वह अपना कार्य खुद कर सकेगे।
  • पहले दिव्यांग व्यक्ति के आवशयक कृत्रिम अंग एवं उपकरण आदि को ख़रीदने के लिए 10,000/-का अनुदान दिया जाता था
  • इस योजना के तहत उपकरण जैसे ट्राई साईकिल ,व्हील चेयर , बैशाखी ,केलीचर्स ,श्रवण यंत्र ,स्टिक आदि खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान की संख्या को 20,000/- कर दिया गया है।
  • मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत पहली प्राथमिकता 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी।
  • तथा उसके बाद 30 वर्ष से 45वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों को लाभंगित किया जायगा।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार की और से निःशुल्क स्कूटी वितरण किया जायगा।
  • पहले राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को २००० स्कूटी बाटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
  • इस वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले इन फायदों को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री स्कूटी की संख्या 2,000 से 5,000 कर दि गयी है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना से राज्य के 5000 हजार विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा।
  • लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क स्कूटी दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत 5000/- फ्री स्कूटी दिया जा रहा है।
    • आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण ख़रीदने के लिए 20,000/- हजार रूपए का अनुदान दिया जायगा।

पात्रताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
    • 18 वर्ष से कम आयु वाल आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलने का ड्राइविंग लइसेंस होना चाहिए।
    • विकलांग आवेदक ही पात्र होंगे।
    • आवेदक गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर हो।
    • आवेदक दिव्यांग के पास पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए।
    • पात्र आवेदक की आयु 15 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • 10वीं की अंक तालिका।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निशक्तता प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल में उपलब्ध है।
  • आवेदक को पंजीकरण जन आधार आई डी या गूगल अकाउंट के द्वारा करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण बर्न होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • पासवर्ड डालना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही योजना सूचि में से का चयन करना होगा।
  • इसके बाद फ्रॉम को ध्यान से भरे और उसके साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे जो की इस प्रकार है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • 10वीं की अंक तालिका।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निशक्तता प्रमाण पत्र।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारीयों के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन पत्र को सत्यापित किया जायगा।
  • सत्यापित होने के बाद पात्र आवेदक को राजस्थान सरकार की और से दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत फ्री स्कूटी दी जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0141-2226997
    • 1800-1806127
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in
  • G-3 / 1, अंबेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र,
    जयपुर -302005

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