राजस्थान प्रसूति सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Tue, 26/12/2023 - 12:17
राजस्थान CM
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राजस्थान प्रसूति सहायता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को पुत्री के जन्म होने पर 20,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
    • पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी :-
      किश्त पुत्र पुत्री
      प्रस्तुति उपरान्त 5000/-रुपए 5000/-रुपए
      बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5000/-रुपए 5000/-रुपए
      बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा शिक्षा
      हेतु संस्थान में प्रवेश लेने पर
      10,000/- रुपए 11,000/-रुपए
      कुल 20,000/- 21,000/-
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान प्रसूति सहायता योजना।
लाभ
  • पुत्र के जन्म हेतु 20,000/-रुपए सहायता राशि।
  • पुत्री के जन्म हेतु 21,000/-रुपए सहायता राशि।
लाभार्थी राज्य की श्रमिक महिला।
नोडल विभाग श्रम विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निर्माण श्रमिक महिलाए प्रसव के जन्म के बाद अपना और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रसूति सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिला को प्रसव के जन्म के बाद अपना और बच्चे की देखभाल ठीक से कर पाए।
  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को पुत्र के जन्म होने पर 20,000/-रुपए तथा पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी महिला को तीन किश्त में सहायता राशि दी जाएगी।
  • आवेदक जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी पूर्व में दो या उससे अधिक बच्चे है वह पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को पुत्री के जन्म होने पर 20,000/-रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
    • पुत्री के जन्म होने पर 21,000/-रुपए सहायता राशि देय होगी।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी :-
      किश्त पुत्र पुत्री
      प्रस्तुति उपरान्त 5000/-रुपए 5000/-रुपए
      बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5000/-रुपए 5000/-रुपए
      बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा शिक्षा
      हेतु संस्थान में प्रवेश लेने पर
      10,000/- रुपए 11,000/-रुपए
      कुल 20,000/- 21,000/-

पात्रताएं

  • आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला जिसकी पूर्व में दो या उससे अधिक संतान है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक नहीं कर रही होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड।
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकती है।
  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन को पहले पोर्टल पर जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को आवेदक का नाम तथा मोबाइल नंबर विवरण को भरना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दलना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से राजस्थान प्रसूति सहायता योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गए जानकारियों को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • लाभार्थियों के चयन के बाद उनके दिए गए खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है ।
  • राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवेदन पत्र श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिख्ति विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • संपर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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