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- संरक्षित खेती के प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य
- किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/प्लास्टिक टनल/प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादि ) को प्रोत्साहित करना।
- नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्ज़ियों एवं पुष्प की खेती कर वर्ष भर बाजार में उपलब्धता बनाये रखना।
- कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
चयनित फसलें
- ग्रीन हाउस,
- शेडनेट हाउस,
- प्लास्टिक मल्चिंग ,
- उच्च कोटि की सब्ज़ियां एवं
- उच्च कोटि के पुष्प।
स्वरुप
योजना के अंतर्गत निर्मित घटक पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि की इकाई लागत पर किसानो को विभाग द्वारा संचालित केंद्र/राज्य योजना के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान 50 प्रतिशत की दर से निम्नानुसार विभिन्न घटकों पर अनुदान देय होगा।
योजना कार्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू
पात्रता (किसानों के लिए)
सभी वर्ग के किसानों के लिए
क्र |
घटक |
इकाई |
निर्धारित |
इकाई लागत पर अनुदान % |
अनुदान राशि (रूपये में ) |
रिमार्क |
---|---|---|---|---|---|---|
ग्रीन हाउस ढांचा |
||||||
1 |
A-पंखा तथा पैड प्रणाली |
|||||
a | प्रति किसान 500 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर |
1650.00 |
50 |
825.00 |
|
b | प्रति किसान 1008 वर्ग मीटर तक |
वर्ग मीटर |
1456.00 |
50 |
732.50 |
|
c | प्रति किसान 2080 वर्ग मीटर तक |
वर्ग मीटर |
1420.00 |
50 |
710.00 |
|
d | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर |
1400.00 |
50 |
700.00 |
|
2 |
B-ट्यूब्लर ढांचा |
|||||
a | प्रति किसान 500 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर | 1060 | 50 |
530.00 |
|
b | प्रति किसान 1008 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर | 935 |
50 |
467.50 | |
c | प्रति किसान 2080 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर | 890 |
50 |
445.00 | |
d | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक | वर्ग मीटर | 844 |
50 |
422.00 | |
3 |
C-छायादार जाली ग्रह (शेडनेट हाउस) |
|||||
a | ट्यूब्लर ढांचा | वर्ग मीटर | 710.00 |
50 |
355.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
b | लकड़ी का ढांचा | वर्ग मीटर | 492.00 |
50 |
246.00 | प्रति किसान 200 वर्ग मीटर की इकाई तक |
c | बांस का ढांचा | वर्ग मीटर | 360.00 |
50 |
180.00 | प्रति किसान 200 वर्ग मीटर की 20 इकाई तक |
d | प्लास्टिक मल्चिंग | हेक्टेयर | 32000.00 |
50 |
16000.00 | प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक |
e | बड़ी सुरंग (वाक इन टनल ) | वर्ग मीटर | 600.00 |
50 |
300.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
f | प्लास्टिक टनल | वर्ग मीटर | 60.00 |
50 |
30.00 | प्रति किसान 800 वर्ग मीटर की 5 इकाई तक |
g | पक्षी रोधी/ओला रोधी जारी | वर्ग मीटर | 35.00 |
50 |
17.50 | प्रति किसान 5000 वर्ग मीटर तक |
h | पॉली हाउस /शेडनेट में उगाई गई उच्च कोटि की सब्ज़ियों की खेती और रोपण | वर्ग मीटर | 140.00 | 50 | 70.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
सामग्री की लागत |
||||||
4 |
पॉली हाउस में उगाये गए उच्च कोटि के फूलों की खेती और रोपण सामग्री की लागत |
|||||
a | ऑर्चिड एवं एंथुरियम | वर्ग मीटर | 700.00 | 50 | 350.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
b | कारनेशन एवं जरबेरा | वर्ग मीटर | 610.00 | 50 | 305.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
c | रोज एवं लिलियम | वर्ग मीटर | 426.00 | 50 | 213.00 | प्रति किसान 4000 वर्ग मीटर तक |
आवेदन कैसे करें
- योजना का क्रियान्वयन किसान की निजी भूमि में किया जायेगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
- सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती के हितग्राहियों हेत पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
- किसान को अपने हिस्से की अशं पूंजीकी व्यवस्था स्वंय अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी। बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिक्ता दी जायेगी।
- एक परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना सीमा तक लाभ ले सकेंगे बशर्ते वे धारित भूमि के स्वामी हो एवं उनके पथृक-पथृक खसरा नम्बर संधारित हो।
- योजना का लाभ एक बार लेने के बाद 05 वर्ष तक उसी घटक में पुन:
लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।
ज़रूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- खसरा नंबर /B1 / वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
संपर्क
जले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.
ऑनलाइन आवेदन
पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन www.mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
व्यक्ति का प्रकार
योजना प्रकार
राज्य सरकार
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