उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना की जानकारी।
हाइलाइट
  • इलेक्ट्रिक वाहन जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, गैर सरकारी ई-बसें (स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि), ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को 3 वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन अगर उत्तर प्रदेश में बना हो तो पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी प्रभावी रहेगी।
  • 2 व्हीलर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 5,000/- रूपये।
  • 4 व्हीलर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 1,00,000/- रूपये।
  • ई-बसों की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 20,00,000/- रूपये।
  • ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 10% या अधिकतम 1,00,000/- रूपये।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18001800151.
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- atc-revenue-up@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना।
आरंभ वर्ष 2022.
लाभ इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निवासी।
नोडल विभाग परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
अधिकारिक पोर्टल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने तमाम देशों को अपनी ऊर्जा से सम्बंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्प सोचने पर विवश किया है।
  • इसी क्रम में प्रदूषण के मुख्य श्रोत यानि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जानी की कोशश की जा रही है।
  • वाहनों में पेट्रोल और डीजल का विकल्प इलेक्ट्रिक यानि बैटरी के को चुना गया है।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण लागत ज़्यादा होने की वजह से निर्माता कंपनियों द्वारा इसकी बाजारी कीमत भी ज़्यादा रखी गयी है।
  • कीमत ज़्यादा होने की वजह से मध्यम वर्ग के लोग इन इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पाने में सक्षम नहीं है।
  • इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की गयी।
  • योजना का नाम "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना" है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार का योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • इस योजना को "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी योजना" या "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना" या "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम" या "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अनुदान योजना" या "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान योजना" जैसे प्रमुख नामों से भी जाना जाता है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश में किसी भी निवासी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई बसें जैसे स्कूल बस, एम्बुलेंस, या ई गुड्स कैरियर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए योजना में सब्सिडी की दर अलग अलग है।
  • सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के तहत निम्नलिखित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-
    वाहन सब्सिडी की दर
    2 व्हीलर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 5 हज़ार रूपये।
    4 व्हीलर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 25 हज़ार रूपये।
    ई-बसें फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 20 लाख रूपये।
    ई गुड्स कैरियर फैक्ट्री लागत का 10% या अधिकतम 1 लाख रूपये।
  • लाभार्थी उपरोक्त में से कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में सब्सिडी का लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकता है।
  • व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा सब्सिडी का लाभ केवल 1 इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लिया जा सकता है।
  • वही एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर्स द्वारा सब्सिडी का लाभ अधिकतम 10 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर तथा अधिकतम 5 ई बस या ई गुड्स कैरियर पर लिया जा सकता है।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में इलेक्ट्रिक वाहन की लागत पर सब्सिडी का लाभ केवल उन्ही लाभार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने अपना इलेक्ट्रिक वाहन दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदा होगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहन की लागत पर सब्सिडी देने के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में 3 वर्ष तक का पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स भी माफ़ किया हुआ है।
  • अगर खरीदा हुआ इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में ही बना है तो सरकार द्वारा चौथे और पांचवे वर्ष में भी पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी द्वारा किसी वजह से अगर बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जायेगा तो उस दशा में सब्सिडी केवल 50% ही देय होगी।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर प्रदेश का कोई निवासी उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ परिवहन विभाग द्वारा चलायी जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के तहत प्रदान करेगी :-
    • इलेक्ट्रिक वाहन जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, गैर सरकारी ई-बसें (स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि), ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थियों को 3 वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी।
    • इलेक्ट्रिक वाहन अगर उत्तर प्रदेश में बना हो तो पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी प्रभावी रहेगी।
    • 2 व्हीलर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 5,000/- रूपये।
    • 4 व्हीलर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 1,00,000/- रूपये।
    • ई-बसों की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% या अधिकतम 20,00,000/- रूपये।
    • ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 10% या अधिकतम 1,00,000/- रूपये।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ केवल निम्नलिखित पात्रता पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को दिया जायेगा :-
    • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
    • लाभार्थी ने अपना इलेक्ट्रिक वाहन दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के बाद क्रय (खरीदा) किया हो।
    • निम्नलिखित वाहन क्रय करने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-
      • 2 व्हीलर।
      • 4 व्हीलर।
      • गैर सरकारी ई-बस। (स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि)
      • ई-गुड्स कैरियर।
    • व्यक्तिगत लाभार्थी सब्सिडी का लाभ केवल एक ही वाहन की खरीद पर ले सकता है।
    • एग्रीगेटर्स/ फ्लीट ऑपरेटर्स लाभार्थी सब्सिडी का लाभ अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तथा अधिकतम 5 ई-बस या ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर ले सकते है।
    • इलेक्ट्रिक वाहन के साथ बैटरी न लेने पर केवल 50 प्रतिशत सब्सिडी ही प्रदान की जाएगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे :-
    • आधार कार्ड।
    • रद्द चेक या पासबुक। (बैंक खाते विवरण हेतु)
    • पैन कार्ड/ जीएसटी संख्या (अगर हो तो)
    • वाहन की आरसी।
    • स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर।
    • मोबाइल नम्बर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • जिन लाभार्थियों ने दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के पंजीकरण पत्र में निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • इलेक्ट्रिक वाहन/ गाडी का नम्बर।
    • चेसिस नम्बर की आखरी 5 संख्या।
    • मोबाइल नम्बर।
  • इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल द्वारा लाभार्थी के मोबाइल नम्बर को ओटीपी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • उसके बाद लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर ही पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भेज दिया जायेगा।
  • लाभार्थी गाडी के नम्बर और पासवर्ड या गाडी के नम्बर और ओटीपी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी आवेदक को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 निम्नलिखित चरणों में भरा जायेगा :-
    • निजी विवरण।
    • वाहन का विवरण।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • दस्तावेज़ अपलोड।
  • लाभार्थी को अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करते हुवे ये सुनिश्चित करना होगा की अपलोड किये गए फोटो और हस्ताक्षर वही हो जो वाहन के पंजीकरण के समय डीलर को दिए हो।
  • एक रद्द किया हुआ चेक या पासबुक भी दस्तावेज़ों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
  • उसके पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • पोर्टल द्वारा लाभार्थी को आवेदन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।
  • गाडी के नम्बर और चेसिस नम्बर की आखरी 5 संख्या से लाभार्थी अपने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के आवेदन पत्र की स्थिति भी देख सकता है।
  • उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • जांच में पात्र पाए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 18001800151.
  • उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- atc-revenue-up@nic.in.

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